भीड़ का हर दंगाई बराबर का गुनहगार: गुजरात HC
'हिंसक भीड़ का हिस्सा होना ही उनके अपराध का सबूत होगा.'
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फोटो - thelallantop
गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है कि दंगों के मामले में किसी एक को नहीं, बल्कि दंगा करने वाली पूरी की पूरी भीड़ को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए. ये कोर्ट ने 13 साल पुराने एक मर्डर और डकैती के केस की सुनवाई के दौरान कहा.
सुनवाई के दौरान जस्टिस केएस झावेरी और जस्टिस जीबी शाह ने कहा:
नवंबर 2003 में एक एक उपद्रवी ग्रुप ने डकैती करते हुए सड़क जाम कर दी थी. और इस दौरान गुज़र रही बाइक पर पीछे बैठे मुकेश पांचाल नाम के आदमी को मार डाला था. 12 में से 6 आरोपियों को निचली कोर्ट ने गुनाहगार बताते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी. जिसकी सुनवाई अब हाई कोर्ट में थी.

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