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शॉपिंग पर चर्चा कर रहे थे मम्मी-पापा, पार्किंग में खेलती बच्ची को कार ने कुचल दिया

Agra Toddler Crushed: CCTV फुटेज में दिख रहा है कि जयदीप और श्वेता अपनी गाड़ी की डिग्गी के पास मॉल की ट्रॉली से सामान एक पॉलीबैग में डाल रहे हैं. बेटा ऋषभ और रुद्रिका कुछ दूरी पर खेल रहे थे. तभी...

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12 अगस्त 2024 (पब्लिश्ड: 02:33 PM IST)
agra 18 month old girl crushed by car mall parking cctv footage viral driver fled booked
हादसा मॉल के पार्किंग लॉट में हुआ (सांकेतिक फोटो- AI)
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उत्तर प्रदेश के आगरा में 18 महीने की एक बच्ची की कार से कुचले जाने के बाद मौत हो गई (Toddler Crushed Agra CCTV). ये हादसा मॉल के पार्किंग लॉट में हुआ. बच्ची के माता-पिता शॉपिंग किया सामान ट्रॉली से गाड़ी डाल रहे थे. तभी बच्ची भागकर दूसरी तरफ चली गई. तभी वो एक गाड़ी की चपेट में आ गई. अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, घटना 6 अगस्त की है. जयदीप ठाकुर और उनकी पत्नी शिवानी अपने 10 साल के बेटे ऋषभ और डेढ़ साल की बेटी रुद्रिका के साथ मॉल गए थे. साथ में जयदीप के पिता भी थे.

सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि जयदीप और श्वेता अपनी गाड़ी की डिग्गी के पास मॉल की ट्रॉली से सामान एक पॉलीबैग में डाल रहे हैं. बेटा ऋषभ और रुद्रिका कुछ दूरी पर खेल रहे थे. तभी रुद्रिका दूसरी तरफ चली गई. तभी वो सामने से आ रही गाड़ी के आगे वाले टायर की चपेट मे आ गई. इसके बाद वो गाड़ी रुक गई और मां ने दौड़कर बच्ची को गोद में उठाया. दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, बच्ची को उसी गाड़ी में लोटस अस्पताल ले जाया गया. वहां डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया. खबर है कि इतनी देर तक गाड़ी का ड्राइवर मौके से फरार हो गया.

बच्ची के दादा ने कहा,

हमने तुरंत मामला दर्ज कराने के बारे में नहीं सोचा क्योंकि हम सदमे में थे. बाद में हमें लगा कि ड्राइवर को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए. हमने मॉल में सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा की और एक रिपोर्ट दर्ज की.

उन्होंने दावा किया कि मॉल की तरफ से 100 रुपये पार्किंग फीस ली गई लेकिन बेसमेंट खराब तरीके से बनाया गया है और वहां सुरक्षा कर्मियों की कमी है. उन्होंने कहा कि घटना में शामिल कार के पास पार्किंग टोकन नहीं था.

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ACP आदित्य कुमार ने मामले पर जानकारी दी कि परिवार वालों की शिकायत के आधार पर धारा 281 (लापरवाही से गाड़ी चलाना) और 106(1) (लापरवाही से मौत) के तहत FIR दर्ज की गई थी. पुलिस गाड़ी के नंबर का इस्तेमाल कर ड्राइवर का पता लगाने में जुटी हुई है.

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