‘रज्जो के पापा’ के ख़िलाफ FIR क्यों दर्ज हो गई है?
और ये ‘बजरिया थाना’ नहीं, पुणे का थाना है.
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महेश मांजरेकर के ख़िलाफ गैर-संज्ञेय अपराध की श्रेणी में शिकायत दर्ज की गई है. (फाइल फोटो)
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मशहूर एक्टर-डायरेक्टर महेश मांजरेकर के ख़िलाफ पुणे के एक थाने में FIR दर्ज हो गई है. मांजरेकर पर एक व्यक्ति को थप्पड़ मारने और गाली-गलौच करने का आरोप है. घटना 15 जनवरी रात की बताई जा रही है. मांजरेकर अपनी गाड़ी से सोलापुर की तरफ जा रहे थे. इंडिया टुडे को मिली जानकारी के मुताबिक मांजरेकर ने बीच में ही अपनी गाड़ी रोक दी और पीछे से आ रही दूसरी गाड़ी ने उनकी कार में टक्कर मार दी. इसी पर उन्हें गुस्सा आ गया. मांजरेकर ने दूसरी कार वाले शख़्स के साथ मारपीट की, गालियां दीं.
उस व्यक्ति ने पुणे के दौंड तालुका के यवत पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई. मांजरेकर के ख़िलाफ ये शिकायत गैर-संज्ञेय अपराध के तहत दर्ज की गई है. पुलिस अधिकारी भाऊसाहेब पाटिल ने इंडिया टुडे से इस पूरी घटना की पुष्टि की है.
महेश मांजरेकर ने संजय दत्त की फिल्म ‘वास्तव’ का निर्देशन कर लोगों का दिल जीता था. एक एक्टर होने के साथ महेश मांजरेकर निर्माता-निर्देशक और लेखक भी हैं. 'कांटे', ‘वॉन्टेड’, ‘दबंग’, ‘बॉडीगार्ड’ और ‘रेडी’ जैसी फिल्मों में एक्टिंग भी की. पहली वाली दबंग में वे सोनाक्षी के कैरेक्टर रज्जो के पिता बने थे. वहीं दबंग-3 से उनकी बेटी साई मांजरेकर ने डेब्यू किया था. पिछले साल भी मांजरेकर तब ख़बरों में आ गए थे, जब उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. बताया था कि अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम के नाम से उन्हें धमकी भरे फोन और मैसेज आ रहे हैं. महेश मांजरेकर ने बताया कि एक व्यक्ति उन्हें मैसेज करके धमका रहा है और उनसे 35 करोड़ रुपए की मांग कर रहा है. क्या होता है गैर-संज्ञेय अपराध CrPC में अपराध को दो तरह का माना गया है.Maharashtra: A non-cognizable offence has been registered at Yavat Police Station in Pune against actor Mahesh Manjrekar for allegedly slapping and abusing a person over an incident of road rage on January 15.
— ANI (@ANI) January 17, 2021
संज्ञेय अपराध (Cognisable offence) गैर-संज्ञेय अपराध (Non Cognisable offence)ऐसे अपराध, जिसमें पुलिस किसी व्यक्ति को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, संज्ञेय अपराध कहलाते हैं. वहीं ऐसे अपराध, जिनमें पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं होता, असंज्ञेय या गैर-संज्ञेय अपराध कहलाते हैं. कम गंभीर अपराधों को इस श्रेणी में रखा जाता है.

