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1 जनवरी से थोड़ी 'बे-कार' हो जाएगी दिल्ली

दिल्ली में फैले पॉल्यूशन की खबर सुप्रीम कोर्ट को भी है. सुनाए आज ये 5 फैसले.

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विकास टिनटिन
16 दिसंबर 2015 (Updated: 16 दिसंबर 2015, 01:19 PM IST) कॉमेंट्स
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दिल्ली में पॉल्यूशन फैल रहा है. सब जानते हैं. सुप्रीम कोर्ट भी जानता है. तभी इस गंदे प्रदूषण को रोकने के लिए आज सुनाए ये 5 फैसले. 1. दिल्ली में अब डीजल वाली एसयूवी लक्जरी कार का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा. 2000 सीसी से ज्यादा वाली डीजल कार का रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी से 31 मार्च तक बैन. 2. भारी ट्रक, लोडर जिनका दिल्ली से कोई लेना देना नहीं है. वो दिल्ली में न पधारें प्लीज. इनके लिए एनएच-8 और एनएच-1 पर नो एंट्री रहेगी. 3. 2005 से पहले की रजिस्टर्ड गाड़ियों अब दिल्ली में बिलकुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी. 4. दिल्ली-एनसीआर में सिर्फ सीएनजी टैक्सियां ही चलेंगी. 5. अब दिल्ली-एनसीआर में जो बाहर से गाड़ियां आएंगी. उन पर ग्रीन टैक्स 100 पर्सेंट बढ़ा दिया गया है. मतलब जिन छोटी गाड़ियों के लिए पहले 700 लगते थे. अब उनके लिए 1400 लगेंगे. और जिन ट्रक, लोडर से ग्रीन टैक्स 1300 लेते थे. अब वो 2600 रुपये देंगे. इन कारों का खराब होगा 'हैप्पी न्यू ईयर' टाटा सूमो टाटा सफारी टाटा आरिया शेवरले की ट्रेलब्लेजर हुंडई सांता जगुआर एक्स एफ फोर्स मेकन टोयोटा कैमरी फोर्स वन एसयूवी बीएमडब्लू जेड 4 ऑडी क्यू एस क्योंकि बाद में इन कारों समेत और भी गाड़ियां होंगी, जिनका रजिस्ट्रेशन न हो पाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोल दिया है कि 3 महीने बाद इन आदेशों का हम रिव्यू करेंगे.

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