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नोट बैन पर 25 सवाल-जवाब, जो RBI चाहता है कि आप जान लें

आपके हर सवाल का जवाब दे रहा है RBI.

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विशाल
9 नवंबर 2016 (Updated: 9 नवंबर 2016, 02:00 PM IST)
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हजार और पांच सौ के नोट बैन होने के बाद से जनता बौराई हुई है. ये अपने यहां की पुरानी खाज है. किसी चीज के बंद होने पर लोग इतना पैनिक हो जाते हैं कि लाख समझाने के बावजूद हुसड़ियाए रहिते हैं. हर जगह बताया जा चुका है कि 10 नवंबर से नए नोट आने लगेंगे और बंद हो चुके नोट बदलने के लिए 50 दिन का वक्त है, लेकिन लोग अभी से ये नोट लेना-देना बंद कर चुके हैं. एक ही सवाल बार-बार पूछ रहे हैं.

लोगों की ऐसी हालत देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी वेबसाइट पर 26 पॉइंट्स में जानकारी दी है. RBI ने नोट बैन के पीछे फर्जी करंसी को सबसे बड़ा कारण बताया है. इस पोस्ट में ब्लैक मनी का भी जिक्र है और साफ कहा गया है कि लोगों के पास जितना पैसा है, उन्हें एक्सचेंज में पूरा पैसा मिलेगा. तो देखिए क्या बताया है RBI ने.

1. ये स्कीम क्यों लाई गई?

मार्केट में फर्जी नोट बहुत बढ़ गए हैं. इन्हें बनाने वाले किसी सिक्यॉरिटी फीचर की नकल तो नहीं कर पाए, लेकिन आम जनता असली और नकली नोट में फर्क नहीं कर पाती है. इन नोटों का यूज अवैध और एंटी-नेशनल कामों में हो रहा है. ब्लैक मनी छिपाने के लिए सबसे ज्यादा बड़ी कीमत वाले नोट ही यूज किए जाते हैं. भारत हमेशा से कैश-बेस्ट इकॉनमी रहा है और इसी वजह से फेक करंसी का खतरा ज्यादा है. इन्हें एक झटके में बाहर करने के लिए हजार और पांच सौ के नोट बंद करने की स्कीम लाई गई है.

2. क्या है स्कीम?

8 नवंबर, 2016 के आदेश के मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए 500 और हजार के नोट वापस मांग लिए गए हैं. इस आदेश की वजह से अब इन नोटों से कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया जा सकता है. न ही इन्हें फ्यूचर में किसी तरह के यूज के लिए बचाया जा सकता है. इन नोटों को RBI के 19 ऑफिसों, किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच, किसी भी हेड पोस्ट ऑफिस या सब-पोस्ट ऑफिस से बदला जा सकता है.

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3. एक्सचेंज करने पर मुझे क्या कीमत मिलेगी?

नोट बदलने के लिए जो जगहें बताई गई हैं, वहां कोई भी नोट देने पर आपको उतना ही पैसा वापस मिलेगा. अगर आप पांच सौ की नोट देते हैं, तो बदले में आपको पांच सौ रुपए ही मिलेंगे.

4. क्या मैं सारा पैसा एक्सचेंज कर सकता हूं?

नहीं. एक्सचेंज करते समय आपको एक बार में चार हजार रुपए से ज्यादा कैश नहीं दिया जाएगा. अगर आप इससे ज्यादा कैश एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो ये आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा.

5. अगर मैं सारा पैसा कैश में सरेंडर कर रहा हूं, तो मुझे सारा पैसा कैश में क्यों नहीं मिल सकता?

ये स्कीम इसलिए लॉन्च ही नहीं की गई है. इसका उद्देश्य ऊपर (1) बताया जा चुका है.

6. मेरी जरूरत के हिसाब से चार हजार रुपए का कैश बहुत ही कम है. मैं क्या करूं?

दूसरी जरूरतों के लिए आप बैंक अकाउंट से पेमेंट कर सकते हैं. इसके लिए चेक और ऑनलाइन पेमेंट, जैसे नेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट, IMPS ट्रांसफर और डेबिट-क्रेडिट कार्ड्स का यूज किया जा सकता है.

7. अगर मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है तो?

किसी भी बैंक ब्रांच में जाकर KYC जरूरतों के लिए जरूरी दस्तावेज देकर आप कभी भी अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं.

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8. अगर मेरे पास सिर्फ 'जनधन योजना' अकाउंट है तो?

जनधन योजना वाला अकाउंट रखने वाला कोई भी शख्स हजार और पांच सौ के नोट एक्सचेंज करवा सकता है. उस पर भी वही नियम और शर्तें लागू होंगी, जो दूसरे अकाउंट वालों के लिए बनाई गई हैं.

9. नोट एक्सचेंज करने के लिए मैं कहां जा सकता हूं?

RBI के किसी भी ऑफिस, कमर्शियल बैंक की किसी भी ब्रांच, स्टेट को-ऑपरेशन बैंकों, किसी भी हेड पोस्ट ऑफिस या सब पोस्ट ऑफिस में नोट एक्सचेंज कराए जा सकते हैं.

10. क्या मैं सिर्फ अपने बैंक की ब्रांच से नोट एक्सचेंज करवा सकता हूं?

चार हजार रुपए तक का कैश एक्सचेंज कराने के लिए आप किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच में जा सकते हैं. आपको बस एक सरकारी वैलिड आईडी प्रूफ साथ ले जाना होगा.

चार हजार से ज्यादा कैश एक्सचेंज कराने के लिए, जो सिर्फ बैंक अकाउंट के जरिए होगा, आपको उस बैंक की ब्रांच में जाना होगा, जिसमें आपका अकाउंट है. आप होम ब्रांच या उसी बैंक की किसी भी ब्रांच में जा सकते हैं.

अगर आप किसी ऐसे बैंक में जाना चाहते हैं, जिसमें आपका अकाउंट नहीं है, तो आपको एक वैलिड आईडी और अपने बैंक अकाउंट की जानकारी साथ ले जानी होगी, ताकि पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सके.

11. क्या मैं अपने बैंक की किसी भी ब्रांच में जा सकता हूं?

हां. आप अपने बैंक की किसी भी ब्रांच में जा सकते हैं.

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12. क्या मैं किसी दूसरे बैंक की किसी भी ब्रांच में जा सकता हूं?

हां. आप किसी दूसरे बैंक की किसी भी ब्रांच में जा सकते हैं. ऐसे में आपको कैश एक्सचेंज कराने के लिए एक वैलिड आईडी प्रूफ और अपने अकाउंट की जानकारी ले जानी होगी, ताकि चार हजार से ज्यादा कैश इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के जरिए आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सके.

13. मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं है, लेकिन मेरे रिश्तेदार/ दोस्त का बैंक अकाउंट है. क्या मैं अपने नोट उनके अकाउंट के जरिए एक्सचेंज कर सकता हूं?

हां. आपके जिस रिश्तेदार/दोस्त का बैंक अकाउंट है, अगर वो आपको लिखित इजाजत देता है, तो आप उसके अकाउंट के जरिए कैश एक्सचेंज कर सकते हैं. एक्सचेंज के दौरान आपको अपनी वैलिड आईडी और अकाउंट होल्डर से मिली लिखित इजाजत बैंक को दिखानी होगी.

14. क्या मुझे खुद बैंक जाना पड़ेगा या मैं किसी और को भेज सकता हूं?

अगर आप खुद ब्रांच जाते हैं, तो बेहतर होगा. अगर ऐसा मुमकिन नहीं है, तो आप इसकी लिखित जानकारी के साथ किसी और को भेज सकते हैं. एक्सचेंज के समय आपके प्रतिनिधि को वो लेटर और अपनी वैलिड आईडी दिखानी होगी.

15. क्या मैं ATM से कैश निकाल सकता हूं?

बैंकों को अपने ATM जांचने में थोड़ा वक्त लगेगा. जैसे ही ATM काम करने लगेंगे, आप उससे पैसे निकाल सकेंगे. 18 नवंबर तक आप ATM से एक दिन में अधिकतम दो हजार रुपए निकाल सकेंगे. 19 नवंबर से ये लिमिट बढ़कर चार हजार रुपए हो जाएगी.

16. क्या मैं चेक से कैश निकाल सकता हूं?

हां. आप विदड्रॉल स्लिप या चेक से कैश निकाल सकते हैं. ऐसे में आप एक दिन में अधिकतम 10 हजार रुपए और सप्ताह में अधिकतम 20 हजार रुपए निकाल सकते हैं. यानी अगर आप एक दिन 10 हजार रुपए निकालते हैं, तो बचे 6 दिनों में सिर्फ 10 हजार और निकाल सकेंगे. इस लिमिट में ATM से किया गया ट्रांजैक्शन भी शामिल होगा. ऐसा 24 नवंबर तक होगा और उसके बाद इन लिमिट्स का रीव्यू किया जाएगा.

17. क्या मैं ATM, कैश डिपॉजिट मशीन या कैश रीसाइकलर में नोट डिपॉजिट कर सकता हूं?

हां. नोटों को कैश डिपॉजिट मशीन/ कैश रीसाइकलर के जरिए डिपॉजिट किया जा सकता है.

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18. क्या मैं पेमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोड (NEFT/RTGS /IMPS/ इंटरनेट बैंकिंग/ मोबाइल बैंकिंग वगैरह) का यूज कर सकता हूं?

हां. आप किसी भी तरह के पेमेंट के लिए NEFT/RTGS /IMPS/ इंटरनेट बैंकिंग/ मोबाइल बैंकिंग वगैरह या किसी भी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक/ नॉन कैश मोड का यूज कर सकते हैं.

19. नोट एक्सचेंज करने के लिए मेरे पास कितना वक्त है?

ये स्कीम 30 दिसंबर, 2016 को बंद होगी. नोट एक्सचेंज करने के लिए जो भी जगहें बताई गई हैं, वहां 30 दिसंबर तक नोट एक्सचेंज किए जा सकते हैं. जो लोग 30 दिसंबर तक नोट एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे, उन्हें RBI के सीमित ऑफिसों में जरूरी दस्तावेज दिखाकर नोट एक्सचेंज करने का मौका दिया जाएगा.

20. मैं अभी भारत में नहीं हूं. मुझे क्या करना चाहिए?

अगर आपके पास भारत में हजार और पांच सौ के नोट हैं, तो आप लिखित इजाजत देते हुए भारत में किसी व्यक्ति को अथॉरिटी बना सकते हैं, जो नोटों को आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर सके. ऑथराइज किए गए व्यक्ति को नोट, वैलिड आईडी प्रूफ और आपके लिखे लेटर के साथ बैंक ब्रांच जाना होगा. वैलिड आईडी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, नरेगा कार्ड, पैन कार्ड या किसी सरकारी विभाग द्वारा जारी किया गया कार्ड दिखाया जा सकता है.

21. मैं NRI हूं और मेरे पास NRO अकाउंट है. क्या एक्सचेंज वैल्यू मेरे अकाउंट में ट्रांसफर की जा सकती है?

हां. हजार और पांच सौ के नोट आप अपने NRO अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं.

22. मैं विदेशी पर्यटक हूं और मेरे पास हजार और पांच सौ के नोट हैं. मैं क्या करूं?

इस नोटिफिकेशन के 72 घंटों के अंदर एयरपोर्ट एक्सचेंज काउंटर्स पर इन नोटों का यूज करते हुए आप पांच हजार रुपए के बराबर फॉरेन एक्सचेंज खरीद सकते हैं. इसके लिए आपको इन नोटों को खरीदने का मौजूदा प्रूफ दिखाना होगा.

23. मुझे इमरजेंसी (हॉस्पिटल, ट्रैवेल, लाइव सेविंग मेडिसिन) में कैश की जरूरत है. मैं क्या करूं?

सरकारी हॉस्पिटल में पेमेंट करते समय आप हजार और पांच सौ के नोट इस्तेमाल कर सकते हैं. सरकारी बस स्टैंड पर बस टिकट खरीदने, रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के टिकट खरीदने और एयरपोर्ट पर एयर टिकट खरीदने के लिए आप इन नोटों का इस्तेमाल कर सकते हैं. हालांकि, ऐसा नोटिफिकेशन आने के 72 घंटों तक ही किया जा सकेगा.

24. आईडी प्रूफ के तौर पर क्या दिखाना होगा?

इनमें से कोई भी एक वैलिड आईडी प्रूफ हो सकता है: आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, नरेगा कार्ड, पैन कार्ड, किसी सरकारी विभाग द्वारा जारी किया गया आईडी कार्ड.

25. इस स्कीम के बारे में और जानकारी मुझे कहां से मिल सकती है?

और जानकारी RBI की वेबसाइट (www.rbi.org.in) और भारत सरकार की वेबसाइट (www.finmin.nic.in) से ली जा सकती है.

26. अगर मुझे किसी तरह की कोई परेशानी है, तो मुझे किससे बात करनी चाहिए?

आप ईमेल के जरिए या टेलीफोन नंबरों 022 22602201/022 22602944 पर कॉल करके RBI के कंट्रोल रूम से संपर्क कर सकते हैं.

RBI के इस नोटिफिकेशन को उनकी वेबसाइट पर देखने के लिए यहां क्लिक करें.


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