आज सुप्रीम कोर्ट के 43वें चीफ जस्टिस टी एस ठाकुर रिटायर हो रहे हैं. जस्टिस के एसकेहर नये चीफ जस्टिस बनेंगे.टी एस ठाकुर का जन्म 4 जनवरी 1952 को हुआ था. पिताजी डीडी ठाकुर थे. जम्मू-कश्मीरमें वकील थे. बाद में वहीं के डिप्टी सीएम भी बने. गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार में.वो सरकार गड़बड़ियों के लिए जानी जाती थी. ये वही दौर था जब कश्मीर में आतंकवादशुरू हुआ था. टी एस ठाकुर ने अपने पिता को बर्खास्त करने की मांग कर दी थी एक मसलेमें. ठाकुर एक बार चुनाव भी लड़ चुके हैं. 1987 के विधानसभा चुनाव में जम्मू कश्मीरके रामबन विधानसभा से कांग्रेस के भरत गांधी से लड़े थे. पर हार गये थे. कहते हैंकि राजनीतिक तिकड़म नहीं लगा पाये थे.टी एस ठाकुर ने 1972 से वकालत शुरू की. बाद में वहीं के हाईकोर्ट में एडिशनल जजबने. 1994 में कर्नाटक हाईकोर्ट चले गये. जुलाई 2004 में उनका ट्रांसफर दिल्ली होगया. अप्रैल 2008 में ये यहीं एक्टिंग चीफ जस्टिस बने. 2008 में पंजाब-हरियाणाहाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया. 2009 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने. फिर 3 दिसंबर2015 को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने.चीफ जस्टिस पद की शपथ लेते हुएएक कांफ्रेंस में जजों की स्थिति पर बात करते हुए ठाकुर रो पड़े थे. कहा था कि मोदीजी हम लोग छुट्टियां मनाने मनाली नहीं जाते. टी एस ठाकुर को कई जजमेंट और खुल केबोलने के लिए याद किया जाएगा-1. जाते-जाते जस्टिस ठाकुर की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय बेंच ने बहुमत से फैसलादिया कि चुनाव में धर्म, जाति और भाषा को लेकर कोई अपील नहीं की जा सकती.2. लोढ़ा कमिटी के मसले पर जस्टिस ठाकुर ने बीसीसीआई के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर औरसचिव अजय शिर्के को हटा दिया. खेलों के मामले में ये बहुत बड़ा फैसला माना जा रहाहै.3. बहुमत वाली केंद्र सरकार के खिलाफ जस्टिस ठाकुर ने कई बार बोला. ये भी कहा किसरकार न्यायपालिका को ठप कर रही है. स्वतंत्रता दिवस पर मोदी के भाषण के बारे मेंबात करते हुए ये भी कहा था कि जब मैं अपने पिता को नहीं बख्शते तो मोदी को क्योंछोड़ देंगे.4. ठाकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली में पॉल्यूशन कोड को मंजूरी दी. कहा किकेंद्र सरकार पॉल्यूशन ग्रेडिंग सिस्टम को लागू करे ताकि दिल्ली में प्रदूषण मॉनीटरकिया जा सके. केजरीवाल के ऑड-इवन फैसले के सपोर्ट में ठाकुर ने जजों को भीकार-पूलिंग करने के लिए कहा.5. इनकी अध्यक्षता वाली बेंच ने ही नेशनल हाईवे पर शराब की दुकानों पर प्रतिबंधलगाया था.6. इंटॉलरेंस के मुद्दे पर जब देश में बहस छिड़ी थी तब ठाकुर ने कहा था कि हम लोगहर वर्ग के लोगों के अधिकारों को बचाने में सक्षम हैं. ये हमारी जिम्मेदारी है.कानून और संविधान में सब दिया हुआ है. किसी भी तरह का डर नहीं होना चाहिए.7. न्यायपालिका में गड़बड़ियों पर कहा कि जजों के उटपटांग बिहैवियर को हम बर्दाश्तनहीं करेंगे. ये स्वीकार नहीं किया जाएगा. कॉलेजियम के मुद्दे पर सरकार सेन्यायपालिका की भिड़ंत हुई. ठाकुर ने इसके लिए एक बेंच बनाई. जस्टिस केहर कीअध्यक्षता में. इस बेंच ने न्यायपालिका को राजनीति से स्वतंत्र रखने के लिएऐतिहासिक फैसला दिया.8. जैन धर्म के पर्यूषण त्यौहार पर महाराष्ट्र में मीट बैन कर दिया गया. इसके खिलाफसुनवाई करते हुए ठाकुर ने फैसला दिया कि मीट बैन किसी के गले में नहीं ठूंसा जासकता. देश और समाज में फैली हुई इन बहसों पर ये फैसला मार्गदर्शन करेगा.9. इस्लाम में बहुविवाह पर उठे विवाद पर ठाकुर ने फैसला दिया कि किसी भी धर्म मेंबहुविवाह मान्य नहीं है. और सरकार इसको रोकने के लिए कानून बना सकती है.10. 2012 में जस्टिस ठाकुर ने पंजाब में ड्रग्स को लेकर फैसला दिया था कि दस सालमें जितना ड्रग पकड़ा गया उसका डाटा निकाला जाए. ऑफिशियल तौर पर ये पहला ऐसा फैसलाथा पंजाब में. तीन साल के ऑपरेशन के बाद पता चला कि 51 लाख किलोग्राम ड्रग पकड़े गएथे जिनमें से मात्र 16 लाख को ही डिस्ट्रॉय किया गया था.