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संसद के स्पेशल सेशन में पेश होने जा रहा 'पोस्ट ऑफिस बिल' क्या है?

The Post Office Bill 2023 साल 1898 के Indian Post Office Act को रिप्लेस करने की नीयत से लाया जा रहा है.

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Post Office Bill 2023 explained, set to be presented in Parliament Special Session
क्या है पोस्ट ऑफिस बिल, जो सदन के स्पेशल सत्र में पेश होना है? (तस्वीर - इंडिया टुडे)
15 सितंबर 2023 (Updated: 15 सितंबर 2023, 23:58 IST)
Updated: 15 सितंबर 2023 23:58 IST
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भारत सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है. 13 सितंबर को इस सत्र में क्या होना है, इसका बुलेटिन जारी किया गया. 18 से 22 सितंबर के बीच होने वाले इस सत्र में संसद के 75 सालों की यात्रा, सदन की उपलब्धियों, अनुभवों, यादों और संसद से निकले सबक की चर्चा होगी. इसके साथ ही कुछ ख़ास बिल भी है, जो सदन में पेश किए जाने हैं. इसमें से एक 'दी पोस्ट ऑफिस बिल' है, जो इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट को रिप्लेस करने की नीयत से लाया जा रहा है.  

सदन के स्पेशल सत्र में सरकार चार बिल पेश करने वाली है. इनपर लोकसभा में चर्चा होगी और इन्हें पास कराने की कार्रवाई की जाएगी. कौन से हैं ये चार बिल?

1 - अधिवक्ता (संशोधन) बिल
2 - प्रेस एंड रजिस्ट्रैशन ऑफ पीरीयॉडिकल बिल
3 - दी पोस्ट ऑफिस बिल
4 - मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य आयुक्त(नियुक्ति, सेवा की शर्त और कार्यकाल) बिल

दी पोस्ट ऑफिस बिल

जैसा हमने आपको पहले बताया, ये बिल साल 1898 के इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट को रिप्लेस करने की नीयत से लाया गया है. पीआरएस इंडिया के मुताबिक डाकघर विधेयक 2023 को 10 अगस्त, 2023 को राज्यसभा में पेश किया गया था. यह विधेयक केंद्र सरकार के एक विभाग, डाकघर के कामकाज से संबंधित मामलों में प्रावधान करेगा.

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इसकी मुख्य बातें

1 - अगर डाक अधिकारियों को शक होता है कि किसी पार्सल या किसी डाक में ड्यूटी नहीं अदा की गई है, या  वो कानून द्वारा प्रतिबंधित है, तो अधिकारी उस पार्सल को कस्टम अधिकारी को भेज देगा. कस्टम अधिकारी उस पार्सल से कानून के मुताबिक निबटेगा.

2 - केंद्र सरकार अधिकारी की नियुक्ति करेगी. उस अधिकारी को अगर लगता है कि कोई पार्सल राष्ट्र की सुरक्षा के खिलाफ है, किसी दूसरे देश से संबंधों में चोट पहुंचा सकता है,  या शांति में बाधा पहुंचा सकता है, तो वो अधिकारी उस पार्सल को रोक सकता है, खोलकर चेक कर सकता है और चाहे जब्त कर सकता है. बाद में ऐसे सामान को नष्ट भी किया जा सकेगा.

3 - अक्सर होता है कि हम लोगों के पार्सल खो जाते हैं या देर से आते हैं या डैमेज हो जाते हैं. मन करता है कि डाक अधिकारी के खिलाफ केस कर दें. लेकिन ऐसा कर नहीं पाएंगे क्योंकि नए कानून में ऐसा प्रावधान बनाया गया कि ऐसी स्थितियों में डाक अधिकारियों पर केस नहीं किया जा सकेगा.

4 - पोस्ट ऑफिस के पास डाक टिकट जारी करने का अधिकार होगा

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