गुजरात: धर्म परिवर्तन के लिए 'ईश्वर की कृपा' का सहारा लेने पर होगी लंबी जेल, लगेगा भारी जुर्माना
गुजरात विधानसभा ने फ्रीडम ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट बिल, 2021 को पारित कर दिया है.
Advertisement

गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है कि जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि अंतरधार्मिक शादी के पहले या बाद में गैरकानूनी तरीके से धर्मांतरण हुआ है, तब तक व्यक्ति को जेल में नहीं डाला जा सकता.
Story Summary

