मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरई बेंच ने तिरुप्परनकुंड्रम विवाद में एक महत्वपूर्णफैसला सुनाते हुए कहा है कि सुब्रमण्यस्वामी मंदिर प्रबंधन को "दीपाथून" पत्थर केस्तंभ पर कार्तिगाई दीपम जलाने से नहीं रोका जा सकता. न्यायाधीशों ने पूर्व एकलन्यायाधीश के उस निर्देश को बरकरार रखा जिसमें कहा गया था कि पारंपरिक दीपक स्तंभपर दीप जलाए जाएंगे. पूरा मामला समझने के लिए देखिए वीडियो.