केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 25 सितंबर, 2025 को लद्दाख के जलवायु कार्यकर्ता सोनमवांगचुक द्वारा स्थापित संगठन स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख(SECMOL) का विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम पंजीकरण रद्द कर दिया. यह निर्णयएफसीआरए फंड से खरीदी गई एक पुरानी बस की बिक्री से प्राप्त 3.5 लाख रुपये कीविवादित जमा राशि जैसी वित्तीय अनियमितताओं सहित कथित उल्लंघनों के बाद लिया गयाहै. मंत्रालय ने स्पष्टीकरण को अपर्याप्त पाया और इस राशि को वांगचुक से जुड़ेविदेशी योगदान के रूप में वर्गीकृत किया और राष्ट्रीय हित के विरुद्ध माने जानेवाले विदेशी धन हस्तांतरण सहित अन्य विसंगतियों को चिह्नित किया. यह रद्दीकरण लेहमें लद्दाख को राज्य का दर्जा और आदिवासी का दर्जा देने की मांग को लेकर हुए हिंसकविरोध प्रदर्शनों के एक दिन बाद हुआ, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायलहो गए. क्या है पूरा मामला, अधिक जानकारी के लिए वीडियो देखें.