पत्रकार रवि नायर को अडानी समूह से जुड़े मानहानि के आपराधिक मामले में दोषी ठहरायागया है. 10 फरवरी को गांधीनगर के मानसा में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें एक साल काजेल और 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. फैसला सुनाए जाने के कुछ घंटोंबाद, रात 11:15 बजे नायर के X अकाउंट से एक पोस्ट सामने आया है. क्या लिखा है पोस्टमें?