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मेवाड़ के राजपरिवार में संपत्ति को लेकर विवाद, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे लक्ष्यराज सिंह और पद्मजा

मेवाड़ के शाही परिवार के संपत्ति विवाद वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट को आदेश दिया कि इस मामले से जुड़े सभी केसों को दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया जाए. इस मामले की सुनवाई जनवरी 2026 में दिल्ली हाईकोर्ट में होगी.

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लक्ष्यसिंह मेवाड़ और उनकी बहन पद्मजा कुमारी परमार संपत्ति के विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे. (फोटो- इंडिया टुडे)
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प्रगति पांडे
18 दिसंबर 2025 (Published: 11:50 PM IST)
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राजस्थान के मेवाड़ के शाही परिवार की संपत्ति का विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. दिवंगत महाराजा अरविंद सिंह मेवाड़ के बेटे लक्ष्यराज सिंह और उनकी बेटी पद्मजा कुमारी के बीच संपत्ति बंटवारे को लेकर विवाद है. इसकी सुनवाई जोधपुर हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट में चल रही है. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि दोनों ही अदालतों में पेंडिंग मामले को दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर की जाए. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जनवरी 2026 में होगी.

इंडिया टुडे से जुड़ी अनीषा माथुर की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस मामले के याचिकाकर्ता उदयपुर के पूर्व महाराज अरविंद सिंह मेवाड़ के परिवार से जुड़े हैं. पीठ ने बताया कि अरविंद सिंह के परिवार के बीच वसीयत की वैधता और उनके उत्तराधिकार को लेकर विवाद चल रहा है. इसमें उदयपुर में स्थित सिटी पैलेस, HRH होटल्स ग्रुप सहित अन्य कई संपत्तियों पर कंट्रोल को लेकर विवाद है.

महाराजा अरविंद सिंह मेवाड़ के बेटे लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि बॉम्बे हाईकोर्ट में संपत्ति से संबंधित लंबित सभी मामलों को राजस्थान हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए. इसके अलावा उनकी बहन पद्मजा कुमारी परमार ने भी याचिका दाखिल की कि राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच मे लंबित सभी मामलों को बॉम्बे हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए.

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दोनों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट को आदेश दिया कि इस मामले से जुड़े सभी केसों को दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया जाए. अब इस मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में जनवरी 2026 में होगी.

मामलों से जुड़े सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि इन याचिकाओं में एक याचिका और है, जो एडमिनिस्ट्रेटर के अपॉइंटमेंट से जुड़ी हुई है. क्योंकि इस मामले में कीमती गहनों और अन्य चल संपत्तियां शामिल हैं. मार्च, 2025 में ही अरविंद सिंह मेवाड़ का निधन हो गया. उनकी तीन संतान हैं, जिनमें बेटे लक्ष्य सिंह मेवाड़, भार्गवी कुमारी मेवाड़ और पद्मजा कुमारी परमार मेवाड़ हैं.

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