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समय रैना के इंडियाज गॉट लेटेंट का छठवां एपिसोड याद है? अब सुप्रीम कोर्ट ने उसके सारे 'जजों' को बुलाया है

Supreme Court Notice To Samay Raina: आला अदालत ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया कि वो इन लोगों को नोटिस जारी करें. ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वो अगली तारीख पर कोर्ट में मौजूद रहें.

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Supreme Court summons Samay Raina
समय रैना, विपुल गोयल, सोनाली ठक्कर, बलराज परमजीत सिंह घई और निशांत जगदीश तंवर.(फ़ोटो- instagram/indiehabitat)
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हरीश
6 मई 2025 (अपडेटेड: 6 मई 2025, 09:27 AM IST)
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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना (Samay Raina) समेत चार अन्य लोगों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है. क्योंकि इन लोगों पर विकलांग व्यक्तियों का मजाक उड़ाते हुए असंवेदनशील जोक मारने का आरोप है.

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की दो जजों की बेंच 5 मई को मामले की सुनवाई कर रही थी. इस दौरान बेंच ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया कि वो इन लोगों को नोटिस जारी करें. ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वो अगली तारीख पर कोर्ट में मौजूद रहें.

कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर वो पेश नहीं हुए, तो उनके ख़िलाफ़ सख़्त कदम उठाए जाएंगे. बेंच की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस सूर्यकांत ने आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले लोगों की बढ़ती घटनाओं पर कड़ी आपत्ति जताई. कहा,

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मामला क्या है?

लाइव लॉ की ख़बर के मुताबिक़, मेसर्स क्योर एसएमए फाउंडेशन ने एक रिट याचिका दायर की है. इसमें समय रैना पर ‘स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी’ के महंगे इलाज पर असंवेदनशील टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया. विकलांग व्यक्ति का मजाक उड़ाने का आरोप भी लगाया गया है.

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ये भी पढ़ें- 'मैंने जो भी कहा, बिना सोचे-समझे कहा', लेटेंट विवाद पर पुलिस से बोले समय रैना

याचिका में कहा गया कि ऐसे ऑनलाइन कॉन्टेंट के प्रसारण के लिए रेगुलेशन होना चाहिए, जो विकलांग व्यक्तियों के जीवन और सम्मान के अधिकार का उल्लंघन करती है. याचिकाकर्ता की तरफ़ से सीनियर वकील अपराजिता सिंह ने दलील दी. कहा,

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इसी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने लेटेंट शो से जुड़े पांच लोगों को तलब किया है. इनमें समय रैना के अलावा बलराज परमजीत सिंह घई, सोनाली ठक्कर उर्फ ​​सोनाली आदित्य देसाई, विपुल गोयल और निशांत जगदीश तंवर शामिल हैं. ये सारे लोग समय रैना के शो इंडियाज़ गॉट लेटेंट के छठवें एपिसोड से जुड़े हुए थे. इंडियन एक्सप्रेस की ख़बर बताती है कि अगली सुनवाई संभवतः 15 जुलाई को होगी.

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