UGC इक्विटी रेगुलेशन्स पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, CJI सूर्य कांत बोले- अस्पष्ट हैं नियम
Supreme Court में CJI Surya Kant की अगुवाई वाली खंडपीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से जवाब मांगा और सुझाव दिया कि एक कमेटी बनाई जाए जिसमें 2-3 प्रतिष्ठित जज या विशेषज्ञ हों. जो सामाजिक मूल्यों और समाज की समस्याओं को समझते हों. तब तक 2026 के नियमों पर स्टे लगा दिया गया है.
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2012 के पुराने नियम लागू रहेंगे. मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी. (फोटो- PTI)
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