सुप्रीम कोर्ट ने अरावली के अपने ही फैसले पर लगाई रोक, 21 जनवरी को होगी सुनवाई
Supreme Court on Aravalli: सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ऑर्डर को लेकर और सरकार की भूमिका को लेकर कई गलतफहमियां थीं. जिसके बाद CJI Surya Kant की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यी पीठ ने अपने 20 नवंबर के फैसले पर रोक गया दी.
Advertisement
.webp?width=210)
चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि अरावली से जुड़े मुद्दों में अस्पष्टताओं को दूर करने और स्पष्ट, निर्णायक दिशानिर्देश देने के लिए एक स्वतंत्र एक्सपर्ट की राय की जरूरत थी. (फोटो- X)
Story Summary
वीडियो: राजस्थान में अवैध खनन के खिलाफ FIR, सबसे ज्यादा अरावली वाले इलाकों में उल्लंघन

