'किसी को मियां-तियां, पाकिस्तानी कहना अपराध नहीं', ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को बरी किया
Supreme Court on Calling Someone 'Pakistani': आला अदालत ने माना कि कॉमेंट ग़लत था. लेकिन इससे कानूनी तौर पर 'धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने' का दोषी नहीं ठहराया जा सकता था. नतीजतन, आरोपी हरिनंदन सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया.
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