पुलिस ने अगर अरेस्ट करने की वजह नहीं बताई, तो गिरफ्तारी गैरकानूनी: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी को गिरफ्तार करने का कारण नहीं बताया गया, तो यह मूल अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा. गिरफ्तार किए गए शख्स को गिरफ्तारी की वजह बताना न केवल औपचारिकता है, बल्कि अनिवार्य है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कारण न बताए जाने पर ऐसी गिरफ्तारी गैरकानूनी मानी जाएगी.
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