The Lallantop
Advertisement
  • Home
  • India
  • Supreme Court rejects Umar Khalid and Sharjeel Imam bail petition on delhi riots conspiracy case

उमर खालिद और शरजील इमाम को नहीं मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने 5 अन्य को बेल दे दी

Supreme Court ने Umar Khalid और Sharjeel Imam की जमानत याचिका खारिज कर दी है. हालांकि कोर्ट ने Delhi Riots की साजिश रचने के आरोप में जेल में बंद 5 अन्य आरोपियों की जमानत दे दी है. कोर्ट ने कहा है कि सभी आरोपियों की भूमिका को एक जैसा नहीं माना जा सकता है.

Advertisement
Supreme Court rejects Umar Khalid and Sharjeel Imam bail petition on delhi riots conspiracy case
उमर खालिद और शरजील इमाम को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत नहीं दी. (Photo: ITG/File)
pic
सचिन कुमार पांडे
5 जनवरी 2026 (अपडेटेड: 5 जनवरी 2026, 11:39 AM IST)
font-size
Small
Medium
Large
font-size
Small
Medium
Large
whatsapp share

दिल्ली दंगों की साजिश रचने के आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिली. कोर्ट ने दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि मामले में सभी आरोपियों की भूमिका एक जैसी नहीं है. साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि लंबे समय तक जेल में रखना जमानत का आधार नहीं होता. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों आरोपियों पर UAPA के तहत केस चलता रहेगा.

बाकी 5 आरोपियों को मिली जमानत

कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम के अलावा अन्य आरोपियों को जमानत दे दी है. इनमें गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद शामिल हैं. बताते चलें कि जस्टिस अरविंद कुमार और एनवी अंजारिया की बेंच ने सोमवार, 5 जनवरी को उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने अपने फैसले में अभियोजन यानी प्रॉसिक्यूशन पक्ष को भी फटकार लगाई और कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के आरोपों से जुड़े मामलों में मुकदमे में देरी को ट्रंप कार्ड नहीं बनाया जा सकता है.

'निचली अदालत में कर सकते हैं आवेदन'

आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने कहा कि उमर खालिद और शरजील इमाम गवाहों की जांच पूरी होने या अब से एक साल के अंदर वे जमानत के लिए फिर से निचली अदालत में याचिका दायर कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को भी निर्देश दिया कि दोनों के मामले पर इस आदेश का कोई प्रभाव डाले बिना विचार किया जाए. कोर्ट ने आरोपियों की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा,

Embed

यह भी पढ़ें- वेनेजुएला पर एक्शन के बाद ट्रंप की भारत को धमकी- और टैरिफ बढ़ा देंगे

हाई कोर्ट से नहीं मिली थी जमानत

इससे पहले उमर खालिद और शरजील समेत अन्य आरोपियों को दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 सितंबर 2025 को जमानत देने से इनकार कर दिया था. इसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर को पुलिस को नोटिस जारी किया था. मालूम हो कि उमर खालिद और अन्य पर आरोप है कि उन्होंने 2020 में दिल्ली में हुए दंगों को भड़काने के लिए बड़ी साज़िश रची थी. इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने IPC और UAPA की कई धाराओं के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था. ज्यादातर आरोपियों पर कई FIR दर्ज की गई थीं, जिसके कारण अलग-अलग अदालतों में कई ज़मानत याचिकाएं दायर की गईं. अधिकतर आरोपी 2020 से हिरासत में हैं. खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था.

वीडियो: न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने उमर खालिद को चिट्ठी में क्या लिखकर भेजा?

Advertisement

Advertisement

()