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'उर्दू हमारी जमीन से जन्मी... इसे धर्मों में न बांटो', सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, सबको सुनना चाहिए!

SC on Urdu: सुप्रीम कोर्ट ने हिंदी को हिंदुओं और उर्दू को मुसलमानों से जोड़ने के लिए औपनिवेशिक ताक़तों को दोषी ठहराया. साथ ही कहा कि उर्दू गंगा-जमुनी तहजीब या हिंदुस्तानी तहजीब का बेहतरीन नमूना है. ऐसी ही कई अहम टिप्पणियां कोर्ट ने महाराष्ट्र से दायर हुई एक याचिका पर की हैं.

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16 अप्रैल 2025 (अपडेटेड: 16 अप्रैल 2025, 09:45 AM IST)
Supreme Court on Urdu Signboard
सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक़, ये धारणा ग़लत है कि उर्दू विदेशी भाषा है. (फ़ाइल फ़ोटो - इंडिया टुडे)

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वीडियो: क़िस्सागोई : जब गीता का उर्दू अनुवाद पढ़कर झूम उठे थे ज्ञानी लोग

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