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कर्नल कुरैशी को 'आतंकियों की बहन' बताने वाले विजय शाह को SC ने खूब सुनाया, लेकिन...

Supreme Court ने Madhya Pradesh के मंत्री Vijay Shah को जमकर फटकार लगाई है. लेकिन फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.

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विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान दिया था. (इंडिया टुडे)
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आनंद कुमार
19 मई 2025 (अपडेटेड: 19 मई 2025, 03:56 PM IST)
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कर्नल सोफिया कुरैशी (sofia qureshi) को लेकर विवादित बयान देने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री और बीजेपी नेता विजय शाह (Vijay Shah) का माफीनामा सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने नामंजूर कर दिया है. कोर्ट ने उनके बयान की जांच के लिए SIT बनाने का निर्देश दिया है. हालांकि कोर्ट ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, विजय शाह के मामले की जांच के लिए गठित किए जाने वाली SIT  में तीन IPS अधिकारी होंगे. जिसमें एक महिला अधिकारी भी रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया है कि तीनों IPS अधिकारी मध्य प्रदेश से बाहर के होंगे. इस मामले में SIT 28 मई को पहली रिपोर्ट पेश करेगी.

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने विजय शाह को खूब फटकार भी लगाई है. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने उनसे पूछा, 

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कोर्ट ने विजय शाह के वकील मनिंदर सिंह से कहा, 

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कोर्ट के इस कमेंट के बाद विजय शाह के वकील ने कहा कि वो माफी मांग चुके हैं. और इसका वीडियो भी जारी कर चुके हैं. इस पर कोर्ट ने कहा कि इनकी भाषा और अंदाज से नहीं लग रहा कि ये लज्जित हैं. इन्होंने सिर्फ इसलिए माफी मांगी है क्योंकि कोर्ट ने कहा है. सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आगे कहा, 

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ये भी पढ़ें - हाई कोर्ट से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे विजय शाह, उसने और बुरा सुनाया

दरअसल विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर एक विवादित बयान दिया था. जिसके बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज करने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ विजय शाह सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे.

वीडियो: कर्नल सोफिया कुरैशी पर भद्दी टिप्पणी करने वाले भाजपा मंत्री पर एफआईआर

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