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शाहरुख को AIMIM देगी टिकट? दिल्ली दंगे में कॉन्स्टेबल पर तान दी थी ऑटोमेटिक पिस्टल

साल 2020 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में CAA प्रोटेस्ट के दौरान दंगा भड़का था. आरोप है कि इसी दौरान मौजपुर इलाके में शाहरुख पठान ने ऑटोमेटिक पिस्टल से भीड़ पर गोली चला दी थी. इतना ही नहीं पठान ने दिल्ली पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल पर भी पिस्टल तान दी थी. इस घटना के फोटो और वीडियो खूब वायरल हुए थे.

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AIMIM के दिल्ली के अध्यक्ष शोएब जामई ने शाहरुख (दाएं) के परिवार से मुलाकात की. (फोटो- इंडिया टुडे)
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प्रशांत सिंह
25 दिसंबर 2024 (अपडेटेड: 25 दिसंबर 2024, 07:06 PM IST)
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दिल्ली चुनाव से पहले सभी पार्टियां अपने-अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट फाइनल करने में लगी हैं. इस बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है. दिल्ली चुनाव में AIMIM जेल में बंद शाहरुख पठान को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है. 

इंडिया टुडे से जुड़े अरविंद ओझा की रिपोर्ट के अनुसार AIMIM के दिल्ली के अध्यक्ष शोएब जामई ने शाहरुख के परिवार से मुलाकात की. शोएब ने शाहरुख के परिवार से कहा कि अगर वो और इलाके के लोग चाहें, तो उन्हें चुनाव लड़वाने को तैयार हैं. हालांकि जामई ने बताया कि इस बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा, 

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उन्होंने कहा कि सीलमपुर एक ऐसा निर्वाचन क्षेत्र है, जहां अल्पसंख्यकों की अच्छी खासी आबादी है, और वहां एक अच्छे उम्मीदवार की जरूरत है. हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि पठान की उम्मीदवारी के बारे में अंतिम फैसला AIMIM के नेतृत्व द्वारा लिया जाएगा. पठान के परिवार से मुलाकात के बाद जामई ने सोशल मीडिया पर इस मुलाकात के बारे में पोस्ट किया.

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शाहरुख पठान (फाइल फोटो)

जामई ने अपने पोस्ट में लिखा, 

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शाहरुख पर क्या केस चला रहा है?  

साल 2020 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में CAA प्रोटेस्ट के दौरान दंगा भड़का था. आरोप है कि इसी दौरान मौजपुर इलाके में शाहरुख पठान ने ऑटोमेटिक पिस्टल से भीड़ पर गोली चला दी थी. इतना ही नहीं पठान ने दिल्ली पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल पर भी पिस्टल तान दी थी. इसके बाद वो वहां से फरार हो गया था. गोली चलाते हुए उसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था.

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए शाहरुख को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया था. उसके ऊपर धारा 147 (दंगा), 148 (घातक हथियार से लैस दंगा), 149 (अवैध रूप से इकट्ठा होना) और 307 (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया था. ये आरोप जाफराबाद दंगों से संबंधित हैं, जो पठान के खिलाफ लगे आरोपों की गंभीरता को उजागर करते हैं. 22 अक्टूबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने शाहरुख पठान की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

वीडियो: CAA-NRC का विरोध करने वाले शायर, जिनके नाम से ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मुशायरा रद्द हुआ

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