पत्नी की हत्या के दोषी कमांडो ने 'ऑपरेशन सिंदूर' का सहारा लिया, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी
मामला 20 साल पुराना है. सेना के ब्लैक कैट कमांडो बलजिंदर सिंह पर आरोप लगा था कि उन्होंने ‘दहेज के लालच’ में पत्नी की ‘हत्या’ कर दी थी. निचली अदालत ने उन्हें दोषी करार देते हुए 10 साल के कारावास की सजा सुनाई थी. बाद में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस सजा को बरकरार रखा था. इससे छूट पाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे.
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सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर की सरेंडर में छूट देने की याचिका.
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