The Lallantop
Advertisement
  • Home
  • India
  • Rouse Avenue Court stayed lower court order further investigation against kapil mishra delhi riots

दिल्ली दंगा केस में कपिल मिश्रा को बड़ी राहत, कोर्ट ने अगली सुनवाई तक जांच पर रोक लगाई

Rouse Avenue Court ने दिल्ली दंगे से जुड़े मामले में BJP नेता Kapil Mishra के खिलाफ आगे की जांच पर रोक लगा दी है. इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में कपिल मिश्रा के खिलाफ जांच के निर्देश दिए थे.

Advertisement
pic
10 अप्रैल 2025 (अपडेटेड: 10 अप्रैल 2025, 12:53 PM IST)
Rouse Avenue Court kapil mishra delhi riots
दिल्ली दंगा केस में कपिल मिश्रा को राहत मिली है. (इंडिया टुडे)
Quick AI Highlights
Click here to view more

2020 के दिल्ली दंगे (Delhi Riots) से जुड़े मामले में बीजेपी नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा (Kapil Mishra) के लिए राहत भरी खबर आई है. दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ आगे की जांच पर रोक लगा दी है. इस मामले में अगली सुनवाई अब 21 अप्रैल को होगी. इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने कपिल मिश्रा के खिलाफ दिल्ली दंगों में उनकी कथित भूमिका की जांच करने के निर्देश दिए थे.

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने दिल्ली पुलिस की याचिका पर ये नोटिस जारी किया है. दिल्ली पुलिस ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी. पुलिस ने कोर्ट को बताया,

 ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में आगे की जांच का निर्देश देने में गलती की है. क्योंकि कपिल मिश्रा की भूमिका पहले ही विस्तार से जांची जा चुकी है. और उनके खिलाफ कोई आपत्तिजनक सबूत नहीं मिला.

ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के साथ ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने शिकायतकर्ता मोहम्मद इलियास को नोटिस जारी किया है. और 21 अप्रैल तक जवाब देने को कहा है. इलियास की याचिका पर ही ट्रायल कोर्ट ने आगे की जांच के आदेश दिए थे. इसके अलावा जस्टिस कावेरी बवेजा ने सभी पक्षों को नोटिस जारी करते हुए मामले से जुड़े रिकॉर्ड मंगवाए हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि निचली अदालत का आदेश अगली सुनवाई तक स्थगित रहेगा.

इससे पहले 1 अप्रैल को ट्रायल कोर्ट के एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने प्रथम दृष्टया कपिल मिश्रा के खिलाफ संज्ञेय अपराध पाया, जिसमें उन्हें आगे की जांच की जरूरत दिखी. उन्होंने कहा था, यह साफ है कि कपिल मिश्रा कथित अपराध के समय इलाके में ही थे. ऐसे में इस मामले में आगे की जांच की आवश्यकता है.

ये भी पढ़ें - 'धर्म के आधार पर दुश्मनी बढ़ाने की बेशर्म कोशिश'- कोर्ट ने कपिल मिश्रा को खूब सुनाया

दिल्ली के यमुना विहार के रहने वाले इलियास ने कपिल मिश्रा, दयालपुर थाने के तत्कालीन एसएचओ और पांच अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की थी. उनका आरोप था कि इन लोगों ने फरवरी 2020 के दंगों में सक्रिय भूमिका निभाई थी.

वीडियो: कपिल मिश्रा पर FIR, कोर्ट ने दिए आदेश

Advertisement

Advertisement

()