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15 साल की आदिवासी लड़की का किया यौन उत्पीड़न, पीड़िता को ‘लर्निंग डिसेबिलिटी’ है

15 साल की पीड़िता को ‘लर्निंग डिसेबिलिटी’ है. जिसके कारण उसे चीजों को सीखने-समझने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है. आरोपी ने लड़की का यौन उत्पीड़न किया और फिर उसे धमकी भी दी.

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Pune Tribal Girl Rape
आरोपी अस्पताल में भर्ती है. (सांकेतिक तस्वीर: इंडिया टुडे)
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रवि सुमन
18 जुलाई 2025 (Published: 01:02 PM IST)
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महाराष्ट्र के पुणे (Pune) में 15 साल की एक आदिवासी लड़की के यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है. पीड़िता को ‘लर्निंग डिसेबिलिटी’ है. उसे चीजों को सीखने-समझने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है. यौन उत्पीड़न का आरोप 40 साल के एक व्यक्ति पर लगा है. आरोप ये भी है कि उसने पीड़िता को पीटा और उसे धमकी दी.

मामला पुणे जिले के एक गांव का है. पुणे ग्रामीण पुलिस ने बताया है कि 14 जुलाई की शाम को पीड़िता का यौन उत्पीड़न हुआ. उसी दिन आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई. 

पीड़िता के परिवार के सदस्यों को जब मामले का पता चला तो उन्होंने कथित तौर पर आरोपी की पिटाई की. उसके हाथों में फ्रैक्चर आया जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया.

पुलिस ने बताया है कि पीड़िता कातकरी समुदाय से है.

आरोपी ने दो लड़कियों को निशाना बनाया

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, एक पुलिस अधिकारी ने बताया है,

आरोपी और पीड़िता एक ही गांव के हैं. घटना के समय पीड़िता अपने पड़ोस की एक अन्य लड़की के साथ, आरोपी के घर के पास खड़ी थी. जैसे ही आरोपी दोनों लड़कियों के पास पहुंचा, दूसरी लड़की वहां से भाग गई. इसके बाद आरोपी ने 15 साल की लड़की का यौन उत्पीड़न किया. उसने पीड़िता को पीटा और धमकाया भी.

अधिकारी ने आगे कहा,

घटना का पता चलते ही पीड़िता के चाचा समेत अन्य परिवारवालों ने आरोपी की पिटाई की. उसके दोनों हाथों में फ्रैक्चर हो गया है और वो अस्पताल में भर्ती है. हॉस्पिटल से छूटते ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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POCSO और SC/ST एक्ट की धाराएं लगीं

आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला), धारा 115 (चोट पहुंचाना), धारा 351 (आपराधिक धमकी) और धारा 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

पुलिस ने आरोपी पर POCSO की धाराएं भी लगाई हैं. इनमें धारा 8 (यौन हमला), धारा 10 (गंभीर यौन हमला) और धारा 12 (यौन उत्पीड़न) शामिल हैं. आरोपी पर SC/ST एक्ट की धाराएं भी लगाई गई हैं.

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