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अटारी बॉर्डर पहुंच चुकी थी पाकिस्तानी महिला, अधिकारियों को बच्चे का पता चला तो वापस बुला लिया

महिला का नाम सुमैरा है. उनकी शादी श्रीनगर में हुई थी. बाद में कश्मीर में ही उन्होंने बच्चे को जन्म दिया. इस लिहाज से उनकी संतान हिंदुस्तानी है. हाल में भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने का एलान किया तो सुमैरा को पाकिस्तान डिपोर्ट करने के लिए अटारी बॉर्डर ले जाया गया था.

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30 अप्रैल 2025 (पब्लिश्ड: 11:30 PM IST)
Pakistani Woman Stopped at Attari Border
अटारी बॉर्डर पर अधिकारियों ने दी मां को रियायत. (तस्वीर : AI जेनेरेटेड)
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भारत छोड़कर अटारी बॉर्डर से वापस पाकिस्तान जा रही एक महिला को पुलिस अधिकारियों ने ऐन वक्त रोक लिया. बताया गया कि भारत सरकार के पाकिस्तानी वीजा रद्द करने के फैसले के बाद महिला को मजबूरन अपने नवजात बच्चे को छोड़कर वापस पाकिस्तान जाने पर मजबूर होना पड़ा. लेकिन बच्चे की ही वजह से अधिकारियों ने उसे अटारी बॉर्डर पार नहीं करने दी.

इंडिया टुडे से जुड़े असीम बस्सी की रिपोर्ट के मुताबिक, महिला का नाम सुमैरा है. उनकी शादी श्रीनगर में हुई थी. बाद में कश्मीर में ही उन्होंने बच्चे को जन्म दिया. इस लिहाज से उनकी संतान हिंदुस्तानी है. हाल में भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने का एलान किया तो सुमैरा को पाकिस्तान डिपोर्ट करने के लिए अटारी बॉर्डर ले जाया गया था. 

सुुमैरा ने बताया,

"पुलिस मुझे पाकिस्तान भेजने के लिए यहां लाई थी, लेकिन मेरे बच्चे की उम्र को देखते हुए उन्होंने मुझे वापस भेजने का फैसला किया. मैं भारत की सरकार का शुक्रिया अदा करती हूं."

वहीं, दूसरीं ओर एक अन्य व्यक्ति, तनवीर की पत्नी को पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया. तनवीर, राजौरी के रहने वाले हैं. उनकी पत्नी के जाने के बाद वो अपनी दो साल की बच्ची के साथ भारत में रह गए हैं. उन्होंने भावुक होकर कहा,

“मुझे समझ नहीं आता कि मेरी बच्ची, अपनी मां के बिना कैसे रहेगी? छोटे बच्चा होने के कारण अगर दूसरी मांओं को डिपोर्ट नहीं किया गया, तो मेरी पत्नी के साथ ऐसा क्यों किया गया?”

इसे भी पढ़ें - मां पाकिस्तानी, बच्चे हिंदुस्तानी, वीजा रद्द होने के बाद ये लोग करें तो करें क्या?

22 अप्रैल को पहलगाम के आतंकी हमले के बाद, भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को जारी वीजा रद्द करने का फैसला किया था. सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 29 अप्रैल तक भारत छोड़ने की सलाह दी गई थी. इस दौरान कई लोगों को अपना परिवार छोड़ पाकिस्तान जाना पड़ा. लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने इस कैटेगरी का दायरा बढ़ाया है.

द हिंदू में छपी खबर के मुताबिक, गृह मंत्रालय ने LTV (Long-Term Visa) वीजा से जुड़े नये नियम जारी किये हैं. इसके मुताबिक, वे पाकिस्तानी हिंदू जिन्होंने LTV  के लिए अप्लाई किया है, उन्हें भारत छोड़ पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं होगी.

साथ ही वो नागरिक जो LTV वीजा के एलिजिबल है, उन्हें तुरंत अप्लाई करने की शर्त पर छूट दी जाएगी. इसके अलावा सरकार ने उन मुस्लिम महिलाओं को भी छूट दी है जिन्होंने भारतीय नागरिकों से शादी की है और जिन्होंने LTV वीजा के लिए अप्लाई किया है.

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