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पहलगाम हमले के आतंकियों को पनाह देने वाले पकड़े गए, आतंकी कौन थे, कहां के थे? सब बताया

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है. जिन्होंने कथित तौर पर Pahalgam Terror Attack में शामिल हमलावरों को पनाह दी थी. पूछताछ के दौरान आरोपियों ने तीन आतंकियों की पहचान भी बताई है.

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Pahalgam terror attack Two arrested for providing shelter to Lashkar terrorists
दोनो आरोपी पहलगाम के ही रहने वाले हैं (सांकेतिक: फोटो)
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अर्पित कटियार
22 जून 2025 (Published: 02:44 PM IST) कॉमेंट्स
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पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों को पनाह देने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है (Pahalgam Terror Attack). साथ ही उन तीन आतंकियों की पहचान भी हो गई है, जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया था. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने इसकी जानकारी दी है.

22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी. उसके लगभग दो महीने के बाद NIA ने रविवार, 22 जून को बताया कि दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. जिन्होंने कथित तौर पर हमलावरों को आश्रय और रसद सहायता प्रदान की थी. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों आरोपियों की पहचान परवेज अहमद जोथर और बशीर अहमद जोथर के तौर पर हुई है. पूछताछ के दौरान आरोपियों ने तीन हमलावरों की पहचान भी बताई. जो पहलगाम हमले में शामिल थे. NIA ने अपने एक बयान में कहा,

NIA ने पहलगाम आतंकवादी हमले के मामले में एक बड़ी सफलता हासिल की है. एजेंसी ने उन आतंकवादियों को शरण देने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने इस भयावह हमले को अंजाम दिया था. इस हमले में 26 निर्दोष पर्यटक मारे गए थे और 16 गंभीर रूप से घायल हो गए थे.

बयान में आगे कहा गया कि आरोपी परवेज पहलगाम के बटकोट का रहने वाला है, जबकि बशीर पहलगाम के हिल पार्क का रहने वाला है. NIA ने कहा,

आरोपियों ने हमले में शामिल तीन सशस्त्र आतंकवादियों की पहचान बताई है और यह भी पुष्टि की है कि वे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े पाकिस्तानी नागरिक थे.

ये भी पढ़ें: पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड की कहानी जो शुरू होती है एक मोबाइल टावर लगवाने से

जांच के मुताबिक, परवेज और बशीर ने हमले से पहले जानबूझकर तीन सशस्त्र आतंकवादियों को हिल पार्क में एक झोपड़ी में पनाह दी थी. जिसके बाद हथियारों से लैस आतंकवादियों ने पहलगाम की बैसरन घाटी में धावा बोल दिया. और धार्मिक पहचान के आधार पर पर्यटकों गोली मार दी. दोनों आरोपियों को UAPA (गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967) की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया है.

वीडियो: पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड स्टेज पर क्या बोलता दिखा?

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