हैदराबाद में गिरफ्तार महिला पत्रकारों को कोर्ट से राहत, CM रेड्डी के खिलाफ पोस्ट किया था
हालांकि कोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और BNS प्रावधानों के तहत झूठी सूचना बनाने और प्रसारित करने से संबंधित अन्य आरोपों को बरकरार रखा, और कहा कि FIR में प्रथम दृष्टया ठोस आरोप निहित हैं.
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वीडियो: पत्रकारों पर क्यों भड़क गए तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी? सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा है मामला!