'उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान की शादी नाजायज', मौलाना ने इस्लाम-शरिया के 'खिलाफ' बताया
मौलाना का यह बयान इस्लाम के धार्मिक नियमों को लेकर उनकी अपनी व्याख्या है. भारत में किसी शादी की कानूनी वैधता का फैसला देश में लागू कानूनों के तहत होता है. सिर्फ किसी धार्मिक फतवे के आधार पर शादी को गैरकानूनी नहीं ठहराया जा सकता.
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31 अक्टूबर को जम्मू सीएम ने शादी की तस्वीरें शेयर की थीं.
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वीडियो: दी लल्लनटॉप शो: जम्मू कश्मीर के सीएम बने उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी को क्या कहा?

