The Lallantop
Advertisement

वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम फैसला आते-आते CJI ही बदल जाएंगे

Waqf Amendment Act 2025 की सुनवाई टल गई है. अगली सुनवाई 15 मई को नए CJI Justice BR Gavai की बेंच में होगी. वहीं, केंद्र सरकार पहले ही वक्फ कानून के दो विवादास्पद प्रावधानों पर रोक लगा चुकी है.

Advertisement
Waqf Board, Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट की नई बेंच सुनेगी वक्फ कानून से जुड़ी याचिकाएं. (AI Image)
pic
सृष्टि ओझा
font-size
Small
Medium
Large
5 मई 2025 (Published: 06:11 PM IST) कॉमेंट्स
font-size
Small
Medium
Large
whatsapp share

सुप्रीम कोर्ट में नए वक्फ कानून 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई टल गई है. अगली सुनवाई 15 मई को होगी. अब खबर ये है कि जब अगली तारीख आएगी तो मामले की सुनवाई मौजूदा चीफ जस्टिस संजीव खन्ना नहीं करेंगे. बल्कि भारत के अगले चीफ जस्टिस (CJI) जस्टिस बीआर गवई की बेंच इस मामले को सुनेगी. क्योंकि मौजूदा CJI संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर हो रहे हैं, जबकि जस्टिस बीआर गवई 14 मई को CJI का पदभार संभालेंगे.

इंडिया टुडे से जुड़ीं सृष्टि ओझा की रिपोर्ट के मुताबकि, सोमवार 5 मई को हुई सुनवाई में CJI संजीव खन्ना ने कहा कि अंतरिम ऑर्डर देने से पहले इस मामले में लंबी सुनवाई की जरूरत होगी. इसलिए वर्तमान CJI ने नए CJI की बेंच में वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई का आदेश दिया.

CJI खन्ना ने यह भी कहा कि वो अंतरिम स्टेज पर भी किसी भी तरह का फैसला सुरक्षित नहीं रखना चाहते हैं.

सोमवार को हुई सुनवाई में CJI ने कहा,

"हमने जवाब और जवाबी दलीलों को पढ़ा है. हां, रजिस्ट्रेशन और कुछ आंकड़ों पर कुछ मुद्दे उठाए गए हैं, जिन पर याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति जताई है. इस पर विचार किए जाने की जरूरत है."

उन्होंने आगे कहा,

“मैं अंतरिम चरण में भी कोई फैसला या आदेश सुरक्षित नहीं रखना चाहता हूं. इस मामले की सुनवाई किसी भी उचित दिन पर होनी चाहिए. ये मेरे सामने नहीं होगा. हम इसे गुरुवार को जस्टिस (बीआर) गवई की बेंच के सामने रखेंगे.”

मामले को सुन रही बेंच में CJI खन्ना के अलावा जस्टिस पीवी संजय कुमार और केवी विश्वनाथन भी शामिल हैं. 

इससे पहले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कोई अंतरिम ऑर्डर जारी नहीं किया था. क्योंकि केंद्र सरकार ने गुरुवार, 17 अप्रैल को खुद ही सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिया था कि वो 'वक्फ बाय यूजर' समेत वक्फ संपत्तियों को डिनोटिफाई नहीं करेगी और ना ही सेंट्रल वक्फ काउंसिल और बोर्ड में किसी भी गैर-मुस्लिम को नियुक्त करेगी.

वीडियो: 1984 के दंगों पर सिख युवक ने सवाल पूछा, क्या बोले राहुल गांधी?

Subscribe

to our Newsletter

NOTE: By entering your email ID, you authorise thelallantop.com to send newsletters to your email.

Advertisement