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मेलानिया ट्रंप ने रिवेंज पोर्न के खिलाफ कानून बनाने की बात की, डॉनल्ड ट्रंप को मजाक सूझ गया

डॉनल्ड ट्रंप ने मेलानिया की पहल की सराहना की. उन्होंने कहा कि रिवेंज पोर्न को रोकने के लिए सख्त कानून जरूरी है. उन्होंने सीनेट का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह बहुत बुरी चीज़ है और हमें ऑनलाइन बदसलूकी रोकने के लिए मजबूत नियम बनाने चाहिए. लेकिन इसके बाद उन्होंने मजाक किया.

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elania Trump Supports Take It Down Act
टेक इट डाउन एक्ट’ का समर्थन करती फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप. (तस्वीर : इंडिया टुडे)
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सौरभ शर्मा
5 मार्च 2025 (पब्लिश्ड: 11:41 PM IST)
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अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने ‘रिवेंज पोर्न’ के खिलाफ कानून बनाने के समर्थन में अपील की है. इसका नाम ‘टेक इट डाउन एक्ट’ बताया जा रहा है. इसके लागू होने से किसी भी व्यक्ति की निजी तस्वीरें या वीडियो, उसकी सहमति के बिना पोस्ट नहीं किए जा सकेंगे. उनकी इस अपील का राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने समर्थन किया है. हालांकि उन्होंने इसे लेकर मजाक भी किया. सोशल मीडिया पर उनका वीडियो भी वायरल हो रहा है.

ट्रंप ने क्या कहा?

इंडिया टुडे में छपी खबर के मुताबिक डॉनल्ड ट्रंप ने मेलानिया की पहल की सराहना की. उन्होंने कहा कि रिवेंज पोर्न को रोकने के लिए सख्त कानून जरूरी है. उन्होंने सीनेट का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह बहुत बुरी चीज़ है और हमें ऑनलाइन बदसलूकी रोकने के लिए मजबूत नियम बनाने चाहिए. लेकिन इसके बाद उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा,

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रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के इस बयान पर वहां अजीब माहौल हो गया. कुछ नेताओं को उनका मजाक सहज लगा तो कुछ असहज दिखे. डेमोक्रेट नेताओं की तरफ से इस कानून को कम समर्थन मिला जिस पर मेलानिया ट्रंप ने नाराजगी जताई. फर्स्ट लेटी ने कहा कि उन्होंने उम्मीद की थी कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर डेमोक्रेट नेता उनके साथ खड़े होंगे. इससे पहले भी मेलानिया ट्रंप ने ऑनलाइन सुरक्षा के लिए ‘Be Best’ नाम की पहल चलाई थी.

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न्यूज एजेंसी AP में छपी खबर के मुताबिक, 3 मार्च को कैपिटल हिल में 'टेक इट डाउन एक्ट' बिल पर चर्चा हुई. इस चर्चा में मेलानिया भी शामिल हुई थीं. इस दौरान उन्होंने युवाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया. मेलानिया ने कहा कि मुझे इस बात से दुख पहुंचता है जब किशोर, खासकर लड़कियां 'रिवेंज पोर्न' का शिकार होती हैं.

क्या है कानून में?

टेक इट डाउन के लागू होने से,

- बिना सहमति के किसी भी व्यक्ति की निजी तस्वीरें या वीडियो ऑनलाइन पोस्ट करना या इसकी धमकी देने को गैरकानूनी माना जाएगा.  
- यह कानून उन तस्वीरों और वीडियो पर भी लागू होगा, जो AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) से बनाए गए हों, लेकिन असली दिखते हों.  
- सोशल मीडिया कंपनियों को 48 घंटे के अंदर ऐसी पोस्ट हटानी होंगी और इसे दोबारा पोस्ट होने से भी रोकना होगा.

फरवरी में ये बिल सीनेट में पास हो चुका है. अब इसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पास होना है. जिसके बाद राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन जाएगा.

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