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मुस्कान और साहिल को जेल में मिला काम, लेकिन मुस्कान की एक इच्छा पूरी नहीं हुई

Meerut Murder Case Update: मेरठ जेल में बंद Muskan और Sahil को जेल मैन्युअल के हिसाब से काम अलॉट कर दिए गया. लेकिन मुस्कान और साहिल ने एक इच्छा जाहिर की थी, जो पूरी नहीं की गई, क्योंकि वो नियमों के खिलाफ थी.

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meerut Saurabh rajput murder case update Muskan and Sahil got these jobs in jail
सौरभ हत्याकांड के आरोपी मुस्कान और साहिल मेरठ जेल में बंद हैं (फोटो: आजतक)
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उस्मान चौधरी
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31 मार्च 2025 (Updated: 31 मार्च 2025, 12:00 PM IST)
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मेरठ जेल में बंद सौरभ हत्याकांड के आरोपी मुस्कान और साहिल को बैरक अलॉट हो गई है (Saurabh Murder Case Update). साथ ही जेल मैन्युअल के हिसाब से उन्हें काम भी अलॉट कर दिया गया. जेल प्रशासन ने पूछा कि तुम कौन सा कौशल सीखना चाहते हो, तो इस पर दोनों ने अपनी इच्छा जाहिर की है. मुस्कान ने बताया कि उसे सिलाई-कढ़ाई सीखना है. वहीं, साहिल ने खेती करने की इच्छा जताई. प्रशासन ने दोनों की मांग को स्वीकार कर लिया है.

आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक, जेल प्रशासन ने शनिवार, 30 मार्च को बताया कि दोनों आरोपी 1 अप्रैल से अपना-अपना काम शुरू करेंगे. मुस्कान को कपड़े सिलने और कढ़ाई करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा. अब वह दूसरी महिला कैदियों के साथ मिलकर कपड़े सिलने और मरम्मत करना सीखेगी. वहीं, साहिल की इच्छा के मुताबिक, जेल प्रशासन ने उसे जेल परिसर में सब्जी उगाने की अनुमति दे दी है. इस दौरान वह जेल में बंदियों के लिए बनाए गए खेतों में खेती करेगा. बता दें कि इन सब्जियों का इस्तेमाल कैदियों के लिए बनने वाले खाने में किया जाता है.

ये भी पढ़ें: 'उसे मुस्कान का नशा था और मुस्कान को... ', साहिल की नानी ने सब बताया, 'तंत्र-मंत्र' पर भी दिया जवाब

क्या कहते हैं नियम?

नियमों के मुताबिक, जेल में आए नए कैदियों को 10 दिन तक विशेष निगरानी में रखा जाता है, जिसे ‘मुलाहिजा पीरियड’ कहते हैं. जब यह अवधि पूरी हो जाती है तो कैदियों को उनके स्थायी बैरक अलॉट और काम अलॉट किए जाते हैं. इसी नियम के तहत सौरभ हत्याकांड के आरोपी साहिल और मुस्कान को अलग-अलग बैरकों में भेज दिया गया और उन्हें काम अलॉट हुए.

ये इच्छा पूरी नहीं हुई

रिपोर्ट के मुताबिक, साहिल और मुस्कान ने एक ही बैरक में रहने की इच्छा जताई थी. लेकिन जेल मैन्युअल के हिसाब पुरुष और महिला कैदियों को एक साथ रखने की अनुमति नहीं है. उनके लिए जेल में अलग-अलग बैरकें बनी होती हैं. इसलिए प्रशासन ने उन्हें नई बैरकों में अलग-अलग शिफ्ट कर दिया. इससे पहले दोनों ने कहा था कि उन्होंने शिमला के एक मंदिर में शादी की है. इस हिसाब से वे पति-पत्नी हैं. इसलिए उन्हें एक ही बैरक में रखा जाना चाहिए.

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