महाराष्ट्र में होली जुलूस के दौरान मस्जिद के गेट पर हमला, ओवैसी बोले- एक्शन लें फडणवीस
Maharashtra Mosque Attack Update: इस मामले पर अब पुलिस का बयान सामने आया है. जिसमें कहा गया है कि मस्जिद में जबरदस्ती प्रवेश नहीं किया गया था और स्थिति को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप किया.
.webp?width=210)
महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एक जुलूस में शामिल कुछ लोगों ने कथित तौर पर मस्जिद के गेट पर हमला कर दिया (Maharashtra Mosque Attack). इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया. इस मामले पर अब पुलिस का बयान सामने आया है. जिसमें कहा गया है कि मस्जिद में जबरदस्ती प्रवेश नहीं किया गया था और स्थिति को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप किया.
पूरा मामला क्या है?इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना कथित तौर पर बुधवार, 12 मार्च के दिन घटी. स्थानीय लोगों की एक परंपरा के अनुसार होली के दौरान एक वार्षिक ‘शिमगा’ जुलूस निकाला जाता है. इस जुलूस में लोग एक लंबा पेड़ का तना लेकर चलते हैं. जिसे मस्जिद की सीढ़ियों पर रखा जाता है. ये जुलूस पास के ही मंदिर पर खत्म होता है. हालांकि, इस साल, जुलूस में शामिल कुछ लोगों ने कथित तौर मस्जिद के गेट को तोड़ने की कोशिश की और नारेबाजी की. हालांकि, पुलिस का कहना है कि मस्जिद में जबरदस्ती घुसने की कोशिश नहीं की गई. रत्नागिरी के SP धनंजय कुलकर्णी ने कहा,
राजनेताओं की प्रतिक्रियाइस घटना से जुड़े हुए कई वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए. जिसके बाद राजनेताओं की प्रतिक्रियाएं आईं. कुछ लोगों ने घटना की निंदा करते हुए कार्रवाई की मांग की. वहीं, कुछ लोगों ने दावा किया कि तोड़फोड़ नहीं हुई. इस बीच AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने घटना का वीडियो ‘X’ पर शेयर करते लिखा,
वहीं, महाराष्ट्र के विधायक और शिवसेना नेता नीलेश राणे ने एक वीडियो मैसेज में आरोप लगाया है कि इस घटना को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है. उन्होंने कहा कि इस साल मस्जिद का गेट बंद होने की वजह से स्थिति बिगड़ी. राणे ने कहा,
ये भी पढ़ें: महू हिंसा के मस्जिद वाले वीडियो में क्या दिखा? पुलिस क्या बता रही?
गिरफ्तारी की मांगमहाराष्ट्र के वकील ओवैस पेचकर ने रत्नागिरी के SP को पत्र लिखकर शांति भंग करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. इंडिया टुडे से बात करते हुए पेचकर ने कहा,
इस बीच, महाराष्ट्र पुलिस ने महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 135 के तहत अज्ञात आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी तरीके से इकट्ठा होने के आरोप में FIR दर्ज की है. अधिकारियों का कहना है कि वे मामले की आगे जांच कर रहे हैं.
वीडियो: दी लल्लनटॉप शो: मस्जिदों पर तिरपाल, होली से पहले संभल क्यों बना छावनी?

.webp?width=60)

