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नकली पनीर बेचो, पर देते समय ग्राहक को बता दो..., फूड डिपार्टमेंट ने जारी किए निर्देश, 1 मई से लागू

Maharashtra के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने एक निर्देश जारी किया है, जिसके तहत रेस्टोरेंट और फास्ट फूड आउटलेट्स को यह बताना जरूरी होगा कि वे असली पनीर का इस्तेमाल कर रहे हैं या नकली पनीर का. दोनों में क्या अंतर होता है यह भी जान लीजिए.

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23 अप्रैल 2026 (अपडेटेड: 23 अप्रैल 2026, 02:38 PM IST)
maharashtra Paneer Fraud,  new rule for cheese analogue
अब ‘नकली’ पनीर को असली पनीर बताकर नहीं बेचा जा सकेगा. (सांकेतिक फोटो: आजतक)

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वीडियो: गौरी खान के रेस्त्रां में नकली पनीर मिला, ये सफाई सामने आई

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