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महाराष्ट्र में मुस्लिमों को अब नहीं मिलेगा 5% आरक्षण, सरकार ने खत्म किया कोटा

Maharashtra Muslim Reservation: सरकार ने औपचारिक रूप से आरक्षण समाप्त करने का आदेश जारी किया है. 2014 में तत्कालीन कांग्रेस-NCP सरकार आरक्षण लेकर आई थी.

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सचिन कुमार पांडे
| ओंकार वाबळे
18 फ़रवरी 2026 (अपडेटेड: 18 फ़रवरी 2026, 10:01 AM IST)
maharashtra fadnavis govt scraps 5 percent muslim quota sebc reservation know why
फडणवीस सरकार ने वापस लिया मुस्लिम समुदाय को 5% आरक्षण दने वाला फैसला. (Photo: File/ITG)
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महाराष्ट्र सरकार ने शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मुस्लिम समुदाय को दिया जाने वाला 5% कोटा खत्म कर दिया है. इससे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग (SEBC) के मुस्लिम समुदाय के लोगों को 5% आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा. इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार ने नया आदेश जारी करते हुए औपचारिक रूप से आरक्षण वापस ले लिया है.

आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार का कहना है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकारी नौकरी में कोटे पर अंतरिम रोक लगा दी थी. इसके बाद ऑर्डिनेंस को तय समय में कानून में नहीं बदला गया, जिससे वह खुद ही खत्म हो गया. इसलिए सरकार ने इसे औपचारिक रूप से समाप्त करने का फैसला लिया है.

2014 में लाया गया था अध्यादेश 

मालूम हो कि 2014 में तत्कालीन कांग्रेस-NCP सरकार ने मुस्लिम समुदाय को आरक्षण दिया था. इसके तहत मराठा समुदाय को 16% और मुस्लिम समुदाय को 5% का आरक्षण दिया गया था. इससे राज्य में कुल आरक्षण बढ़कर 73% तक पहुंच गया था. बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी.

क्या था नियम?

फ्रेमवर्क के तहत राज्य की सरकारी और अर्ध-शासकीय नौकरियों में सीधी भर्ती और शैक्षणिक संस्थाओं में एडमिशन में मुस्लिम समुदाय को 5% आरक्षण दिया जाना था. इसके लिए आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े मुस्लिम समुदाय के लिए एक स्पेशल बैकवर्ड कैटेगरी-A (SBC-A) बनाया गया था. अब नए सरकारी आदेश के बाद मुस्लिम आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र और वैलिडिटी सर्टिफिकेट जारी करने की प्रोसेस भी रोक दी गई है.

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रिजर्वेशन के फायदे खत्म

राज्य सरकार के नए सर्कुलर में साफ किया गया है कि 23 दिसंबर, 2014 का आरक्षण देने का फैसला अब लागू नहीं है. अधिकारियों को कोटा से जुड़े किसी भी प्रक्रिया को बंद करने का निर्देश दिया जाता है. इस फैसले के बाद राज्य में मुस्लिम समुदाय के लिए SEBC से जुड़े रिजर्वेशन के फायदे खत्म हो जाएंगे, जब तक कि राज्य में इससे जुड़ा कोई नया कानूनी ढांचा लागू नहीं हो जाता.

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