मकान मालिक पुताई के पैसे आपकी सिक्योरिटी से काट सकता है? जवाब हाई कोर्ट ने दे दिया
मान लीजिए आपने किराए का घर खाली किया. कुछ दिन बाद मकान मालिक का फोन आता है और कहता है. दीवारों की पुताई करानी पड़ी, पेंटिंग हुई, थोड़ा-बहुत रिपेयर भी हुआ. इसलिए आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट से पैसे काट लिए. लेकिन सवाल है कि क्या वो ऐसा कर सकता है? हाई कोर्ट ने ये भी बताया कि किस-किस चीज का पैसा काटा जा सकता है.
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दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि रिपेयर का खर्च किराएदार नहीं देंगे. (सांकेतिक फोटो- AI)
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