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ACP मोहसिन खान सस्पेंड, IIT कानपुर की PhD स्कॉलर ने रेप का आरोप लगाया था

पीड़िता ने 7 दिन पहले यूपी के DGP प्रशांत कुमार को एक लेटर लिखा था. इसमें कथित तौर पर लिखा था कि आरोपी ‘खाकी वर्दी’ वाला है, इस वजह से उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई. पीड़िता ने कहा कि आरोपी ACP के खिलाफ कोई विभागीय एक्शन नहीं लिया गया. उन्होंने हाई कोर्ट से अरेस्टिंग और चार्जशीट पर स्टे ले लिया.

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Kanpur ACP accused of raping IIT student Suspended,Action Taken after SIT Report
छात्रा का आरोप है कि ACP मोहसिन खान ने खुद को अविवाहित बताकर उससे नजदीकी बढ़ाई थी. (फोटो- X)
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प्रशांत सिंह
12 मार्च 2025 (पब्लिश्ड: 10:13 PM IST)
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IIT कानपुर की PhD स्कॉलर से रेप के आरोपी ACP मोहसिन खान को सस्पेंड कर दिया गया है. 12 दिसंबर, 2024 को IIT की छात्रा ने कल्याणपुर थाने में ACP मोहसिन के खिलाफ केस दर्ज कराया था. इसके बाद से उनको डीजीपी मुख्यालय से अटैच कर दिया गया था. पुलिस कमिश्नर ने मामले की रिपोर्ट प्रशासन को भेजी थी. इसका संज्ञान लेने के बाद शासन ने ACP को सस्पेंड करने का फैसला किया है.

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता ने 7 दिन पहले यूपी के DGP प्रशांत कुमार को एक लेटर लिखा था. इसमें कथित तौर पर लिखा था कि आरोपी ‘खाकी वर्दी’ वाला है, इस वजह से उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई. पीड़िता ने कहा कि आरोपी ACP के खिलाफ कोई विभागीय एक्शन नहीं लिया गया. उन्होंने हाई कोर्ट से अरेस्टिंग और चार्जशीट पर स्टे ले लिया.

लेटर में पीड़िता ने कहा था कि वो ‘आखिरी दम तक’ लड़ाई जारी रखेगी, और आरोपी को सजा दिलाकर रहेगी. छात्रा ने ये भी कहा कि आरोपी ACP की वजह से सिर्फ उसका करियर ही नहीं प्रभावित हुआ, बल्कि उसे मानसिक अवसाद से गुजरना पड़ रहा है. इस मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को तय की गई है. छात्रा ने बताया कि वो अपना पक्ष मजबूती से रखेगी, ताकि गिरफ्तारी और चार्जशीट पर स्टे को खारिज कराया जा सके.

रिपोर्ट के मुताबिक सस्पेंड होने के बाद भी मोहसिन खान DGP मुख्यालय लखनऊ से अटैच रहेंगे. उनका सस्पेंशन लेटर कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में भेजा जाएगा. इसके बाद विभागीय जांच शुरू होगी, और सजा तय की जाएगी.

ACP मोहसिन खान ने 16 दिसंबर को हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इसमें उन्होंने गिरफ्तारी पर रोक लगाने और FIR रद्द करने की मांग की थी. ACP का केस जेल में बंद पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी के वकील इरफान उल्लाह और विक्रम सिंह लड़ रहे हैं.

छात्रा का क्या आरोप था?

इंडिया टुडे से जुड़े सिमर चावला की एक रिपोर्ट के मुताबिक ACP मोहसिन खान, पुलिस कमिश्नरेट से स्पेशल परमिशन लेकर IIT कानपुर (IIT Kanpur) से पीएचडी कर रहे थे. इस दौरान उनकी मुलाकात 26 वर्षीय छात्रा से हुई. ये छात्रा भी आईटी कानपुर से पीएचडी कर रही थी.

छात्रा का आरोप है कि ACP मोहसिन खान ने खुद को अविवाहित बताकर उससे नजदीकी बढ़ाई. कुछ ही दिनों में दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई. आरोप है कि इसके बाद शादी का वादा करके मोहसिन खान ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. कुछ महीनों बाद जब छात्रा ने ACP को शादी करने के लिए कहा तो कथित तौर पर उन्होंने उससे बातचीत करनी कम कर दी.

छात्रा का कहना है कि इसी दौरान उसे पता लगा कि मोहसिन खान की शादी कई साल पहले ही हो चुकी है और उनका एक बच्चा भी है. इसे लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ. आरोप है कि इसके बाद ACP ने छात्रा को इस बात पर राजी करने की कोशिश की कि वह अपनी पत्नी को जल्द ही तलाक दे देंगे. लेकिन, छात्रा नहीं मानी.

इसके बाद छात्रा ने अपने शिक्षकों और कानपुर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को इसकी जानकारी दी. फिर इस मामले में IIT कानपुर के मैनेजमेंट ने दखल दिया. उसने इस बारे में शासन को जानकारी दी. इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने IIT कैंपस में पहुंचकर छात्रा का बयान दर्ज किया.

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