'शादी से पहले लिव-इन-रिलेशनशिप की बात छिपाना धोखा', हाई कोर्ट ने एलिमनी बढ़ाकर 50 लाख की
Jharkhand High Court Vedict: कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि पति ने दूसरी महिला के साथ अपने लिव-इन-रिलेशनशिप की बात पत्नी को नहीं बताई थी. हाई कोर्ट ने इसे हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 12(1)(C) के तहत धोखाधड़ी माना.
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झारखंड हाई कोर्ट ने मामले में पत्नी के पक्ष में फैसला सुनाया. (Photo: ITG/File)
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