"लिव-इन में पुरुषों को गलत सजा मिल जाती है", इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द की रेप की सजा
कोर्ट ने सभी सजाएं रद्द कर युवक को रिहा करने का आदेश दिया.
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कोर्ट ने कहा कि आरोपी अगर किसी अन्य मामले में वांछित/जुड़ा हुआ नहीं है, तो उसे तुरंत रिहा किया जाए. (सांकेतिक फोटो- freepik)
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