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राष्ट्रपति के पास पेंडिंग बिलों की समय-सीमा पर गृह मंत्रालय SC में दायर कर सकता है रिव्यू पिटीशन

Supreme Court ने कहा है कि अगर राज्यपाल लंबे समय तक किसी बिल को पेंडिंग रखते हैं, तो इसमें न्यायिक हस्तक्षेप किया जा सकता है. अदालत ने लंबित विधेयकों पर फैसला लेने के लिए, राष्ट्रपति के लिए भी समय-सीमा तय की है.

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13 अप्रैल 2025 (अपडेटेड: 13 अप्रैल 2025, 09:04 PM IST)
Supreme Court
गृह मंत्रालय पुनर्विचार याचिका दायर कर सकता है. (फाइल फोटो: इंडिया टुडे)

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वीडियो: कोर्ट में आज: तमिलनाडु के गवर्नर पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है?

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