'शादीशुदा महिला के साथ बनाए रिश्ते को रेप नहीं कहा जा सकता', पंजाब-हरियाणा HC का अहम आदेश
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ये साफतौर पर एक सहमति से बना रिश्ता था, जो बाद में खराब हो गया. यह रिश्ता तब तक चला जब तक महिला को यह पता नहीं चला कि आरोपी ने किसी और से शादी कर ली है.
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हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटा. (फाइल फोटो- इंडिया टुडे)
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वीडियो: मुस्लिम नाबालिग लड़की की शादी पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ?

