लखनऊ: शादी का वादा कर जूनियर डॉक्टर ने किया रेप, फिर धर्म परिवर्तन का बनाया दबाव, जांच शुरू
महिला डॉक्टर ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर बार-बार उनके लखनऊ स्थित किराए के मकान पर आकर रेप किया. महिला का कहना है कि सितंबर में वो प्रेग्नेंट भी हो गई थीं.

लखनऊ में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे 26 वर्षीय जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर पर अपनी साथी महिला डॉक्टर के साथ शादी का झांसा देकर यौन शोषण और रेप का गंभीर आरोप लगा है. इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. पुलिस ने बताया कि इस मामले में यूपी के एंटी-कन्वर्जन कानून (धर्म परिवर्तन विरोधी कानून) को भी लागू किया गया है. यूनिवर्सिटी ने आरोपी डॉक्टर को फिलहाल सस्पेंड कर दिया है.
इंडियन एक्सप्रेस में छपी मनीष साहू की रिपोर्ट के मुताबिक महिला डॉक्टर अलग धर्म से ताल्लुक रखती हैं. पुलिस के अनुसार, आरोपी डॉक्टर रमीज़ुद्दीन नायक और पीड़िता एक-दूसरे को जानते थे. महिला शहर में किराए के एक मकान में रहती थी. महिला डॉक्टर ने आरोप लगाया कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उन्हें गुमराह किया. पुलिस और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) के अधिकारियों ने कहा कि कुछ दिन पहले मामले को लेकर महिला के परिवार ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज की थी और उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग में अलग से शिकायत दी थी.
महिला डॉक्टर प्रेग्नेंट हो गईंपुलिस के अनुसार, महिला ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर बार-बार उनके लखनऊ स्थित किराए के मकान पर आकर उनके साथ रेप किया. महिला का कहना है कि सितंबर में वो प्रेग्नेंट भी हो गई थीं. जब उन्होंने आरोपी को इसकी जानकारी दी, तो आरोपी ने उन्हें अबॉर्शन की गोलियां दे दीं.
फिर एक दूसरी महिला मिलने आईमहिला ने ये भी दावा किया है कि उसी समय उनकी मुलाकात एक अन्य महिला से हुई, जिसने खुद को आरोपी की पत्नी बताया. शिकायतकर्ता के अनुसार, उस महिला ने बताया कि उसने इस्लाम कबूल किया था, और फरवरी 2025 में उसकी आरोपी डॉक्टर से शादी हुई थी. पुलिस ने बताया कि पीड़िता ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने आरोपी से इन बातों के बारे में जानना चाहा, तो उसने सब कुछ नकार दिया.
धर्म परिवर्तन का दबाव डालापीड़ित डॉक्टर ने आगे बताया कि अक्टूबर 2025 में जब उन्होंने शादी की बात उठाई, तो आरोपी ने पहले तो हामी भरी, लेकिन शर्त रखी कि पहले महिला डॉक्टर को इस्लाम कबूल करना होगा. जब महिला ने मना कर दिया, तो आरोपी ने उन पर लगातार इस्लाम अपनाने के लिए दबाव डाला और धमकियां दीं. इसी दबाव के चलते महिला ने 17 दिसंबर को दवाइयों की ओवरडोज ले ली.
यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने बताया कि महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था. अब वो डिस्चार्ज हो चुकी हैं और अपने परिवार के साथ रह रही हैं.
पुलिस ने बताया कि इस मामले में BNS की धारा 69 (धोखे से यौन संबंध बनाना), धारा 89 (महिला की सहमति के बिना गर्भपात कराना) और धारा 351 (आपराधिक धमकी) के तहत केस दर्ज किया गया है. पुलिस के अनुसार, चूंकि आरोपी पर महिला को शादी के लिए जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव डालने का आरोप है, इसलिए उसके खिलाफ एंटी-कन्वर्जन लॉ भी लगाया गया है. संबंधित थाने के SHO ने कहा,
“आरोपी डॉक्टर के खिलाफ शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया गया है. ये घटना सितंबर महीने में हुई थी.”
उन्होंने आगे बताया कि जांच के लिए पीड़िता का मेडिकल टेस्ट कराया जा रहा है. साथ ही महिला का बयान मजिस्ट्रेट के सामने भी दर्ज किया जाएगा.
कॉलेज ने आरोपी पर कार्रवाई कीआरोपों की गंभीरता को देखते हुए किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) ने आरोपी रेजिडेंट डॉक्टर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है. ये कार्रवाई कॉलेज की इंटरनल कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर की गई है. कमेटी Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 के तहत गठित की गई थी. जांच पूरी होने तक आरोपी सस्पेंशन में ही रहेगा.
कॉलेज के अधिकारियों के अनुसार, इंटरनल कमेटी ने ये माना है कि जांच के दौरान आरोपी को ड्यूटी पर बने रहने की इजाजत देना निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए ठीक नहीं होगा. इसलिए समिति ने उसके सस्पेंशन की सिफारिश की. इस दौरान आरोपी डॉक्टर को कोई भी आधिकारिक ड्यूटी करने की इजाजत नहीं होगी. बिना सक्षम अथॉरिटी की लिखित अनुमति के यूनिवर्सिटी और अस्पताल परिसर में उसका प्रवेश वर्जित रहेगा. उसे केवल जांच की कार्यवाही में शामिल होने के लिए आने की अनुमति होगी. पुलिस ने बताया है कि मामले की आगे की जांच जारी है.
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