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‘सार्वजनिक व्यवस्था भंग’ करने के नाम पर X को 50% लिंक हटाने के नोटिस मिले, कंपनी ने विरोध किया

सरकार ने X पर ये आरोप लगाया कि कंपनी IT एक्ट की धारा 79(3)(b) के तहत दिए गए नोटिसों का विरोध करती है और कंटेंट हटाने की वैलिडिटी पर सवाल उठाती है.

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23 दिसंबर 2025 (पब्लिश्ड: 02:43 PM IST)
Disturbing public order accounts for 50% of takedown notices to X
91 नोटिस में से सिर्फ 14 नोटिस ऐसे थे, जो आपराधिक गतिविधियों से जुड़े थे. (सांकेतिक फोटो- freepik)

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वीडियो: IT एक्ट की धारा 66ए को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से क्या कहा?

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