'हिरासत और गिरफ्तारी अलग नहीं, 24 घंटे से ज्यादा हुए तो रिहा करना ही होगा', SC का अहम आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का समय हिरासत में लेने के वक्त से शुरू होगा, न कि कागजों पर गिरफ्तारी दर्ज करने के समय से.
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सुप्रीम कोर्ट. फाइल फोटो. Courtesy- India Today
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