नई थार से नींबू कुचलने के चक्कर में शोरूम तोड़ा, जमीन पर पलटा दी गाड़ी, महिला ड्राइवर घायल
गाड़ी खरीदने के बाद महिला ने 'परंपरा' के तहत गाड़ी के टायर के नीचे नींबू कुचलने की रस्म पूरी करने की इच्छा जताई. लेकिन महिला ने गाड़ी ऑन कर रेसिंग पेडल कुछ ज्यादा ही जोर से दबा दिया.

दिल्ली के प्रीत विहार थाना क्षेत्र में एक नई-नवेली थार महिंद्रा शोरूम का कांच तोड़ते हुए जमीन पर आ गिरी. इस घटना में थार में सवार महिला बुरी तरह जख्मी हो गई है. बताया जा रहा है कि महिला अपने परिवार के साथ नई थार गाड़ी खरीदने पहुंची थी. कंपनी का शोरूम पहले फ्लोर पर था जहां से कार कांच तोड़ते हुए नीचे गिर गई. कहा जा रहा है कि नई गाड़ी लेने की खुशी में ‘नींबू रस्म’ निभाते समय महिला ने थार शोरूम के बाहर गिरा दी.
आजतक से जुड़े अमरजीत सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक महिला 9 सितंबर को महिंद्रा के शोरूम नई थार लेने पहुंची थी. गाड़ी खरीदने के बाद महिला ने 'परंपरा' के तहत गाड़ी के टायर के नीचे नींबू कुचलने की रस्म पूरी करने की इच्छा जताई. लेकिन महिला ने गाड़ी ऑन कर रेसिंग पेडल कुछ ज्यादा ही जोर से दबा दिया. पेडल पर ज्यादा जोर पड़ने से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और गाड़ी शोरूम के शीशे तोड़ती हुई पहली मंजिल से सीधे सड़क पर जा गिरी.
घटना के बाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें गाड़ी पूरी पलटी हुई दिख रही है.
इस हादसे में महिला को गंभीर चोटें आईं. उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस का कहना है कि न तो घायल महिला की ओर से और न ही शोरूम मालिक की ओर से अब तक कोई औपचारिक शिकायत दर्ज की गई है.
थार ड्राइवर ने टक्कर मारीहाल ही में दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में नशे में धुत एक तेज रफ्तार थार ड्राइवर ने एक दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी थी. 31 अगस्त को हुई इस घटना में थार ड्राइवर ने 45 वर्षीय गुंजन लूथरा को कुचल दिया. पुलिस ने बताया कि आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया. इस घटना में एक इटिओस कार भी क्षतिग्रस्त हो गई थी.
घटना के बाद गुंजन को राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने मामले में राजेंद्र नगर थाने में बीएनएस की धारा 281 (तेज गति से गाड़ी चलाना) और 106 (1) (लापरवाही से मौत) के तहत मामला दर्ज किया. आरोपी तुषार साहनी की मेडिकल जांच की गई. उसके खून में अल्कोहल का लेवल 124 मिग्रा/100 मिली पाया गया. जो तय सीमा 30 मिग्रा/100 मिली से कहीं ज्यादा था. बाद में पुलिस ने धारा 106 की जगह 105 (गैर इरादतन हत्या) का मामला दर्ज किया.
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