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दिल्ली दंगों में पुलिसकर्मी पर पिस्तौल तानने वाले शाहरुख पठान को अंतरिम जमानत मिली

कोर्ट ने आदेश में कहा कि शाहरुख पठान के पिता RK नरेंद्र प्रकाश अस्पताल में भर्ती हैं. उन्हें गंभीर मेडिकल समस्याएं हैं, जैसे मल्टीपल फॉल केस, पेरिफेरल न्यूरोपैथी और गंभीर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हैं. डॉक्टरों ने इलाज की जानकारी देते हुए विशेष देखभाल की आवश्यकता बताई है.

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Delhi Riots 2020 Shahrukh Pathan
दिल्ली दंगों के आरोपी शाहरुख को 15 दिन की जमानत. (तस्वीर : इंडिया टुडे )
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अरविंद ओझा
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7 मार्च 2025 (अपडेटेड: 7 मार्च 2025, 10:41 PM IST)
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दिल्ली दंगों के आरोपी शाहरुख पठान को कोर्ट ने 15 दिन की अंतरिम जमानत दी है. आरोप है कि शाहरुख ने साल 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान एक पुलिस कांस्टेबल पर पिस्तौल तान दी थी. इस दौरान उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी. शाहरुख पठान तीन साल से जेल में बंद है. कोर्ट ने ये जमानत शाहरुख के पिता की गंभीर स्वास्थ्य हालत को देखते हुए दी है.

इंडिया टुडे से जुड़े अरविंद ओझा की रिपोर्ट  के मुताबिक, दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने शुक्रवार, 7 मार्च के दिन शाहरुख पठान को जमानत दी. कोर्ट ने उसे 20 हजार रुपये के पर्सनल बॉन्ड और इतनी ही राशि के सिक्योरिटी बॉन्ड पर उसे जमानत दी. साथ ही कुछ शर्तें भी लगाई हैं.

शाहरुख पठान को जमानत

कोर्ट ने आदेश में कहा कि शाहरुख पठान के पिता RK नरेंद्र प्रकाश अस्पताल में भर्ती हैं. उन्हें गंभीर मेडिकल समस्याएं हैं, जैसे मल्टीपल फॉल केस, पेरिफेरल न्यूरोपैथी और गंभीर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हैं. डॉक्टरों ने इलाज की जानकारी देते हुए विशेष देखभाल की आवश्यकता बताई है.

कोर्ट ने मेडिकल दस्तावेजों के आधार पर माना कि शाहरुख पठान के पिता की हालत नाजुक है और घर में उनकी देखभाल के लिए कोई भी पुरुष सदस्य मौजूद नहीं है. कोर्ट ने माना कि पठान की उपस्थिति से पिता की देखभाल और परिवार के लिए आर्थिक व्यवस्था करने के लिए मदद मिलेगी.

इसे भी पढ़ें - शाहरुख को AIMIM देगी टिकट? दिल्ली दंगे में कॉन्स्टेबल पर तान दी थी ऑटोमेटिक पिस्टल

क्या शर्तें लगाईं?

कोर्ट ने बताया कि जमानत के दौरान शाहरुख को अपना मोबाइल नंबर हमेशा चालू रखना होगा. साथ ही उसे मामले से जुड़े आरोपियों या गवाहों से संपर्क करने की अनुमति नहीं होगी. उसे हर दूसरे दिन सुबह जाफराबाद पुलिस स्टेशन में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी. और 15 दिन बाद जेल अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण करना होगा.

वहीं विशेष सरकारी वकील ने शाहरुख की जमानत विरोध किया. उन्होंने कहा कि शाहरुख गंभीर अपराधों में आरोपी है और जमानत मिलने पर वह फरार हो सकता है. हालांकि, जांच अधिकारी ने बताया कि शाहरुख ने अपनी पिछली परोल के दौरान सभी शर्तों का पालन किया था.

शाहरुख पठान 3 मार्च 2020 से जेल में बंद हैं और इससे पहले उसे कभी भी अंतरिम जमानत नहीं मिली थी.

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