Delhi Crime: मोमोज खिलाने के बहाने कार में बिठाया, किया मॉलेस्ट, वीडियो में शर्मनाक हरकत रिकॉर्ड
Delhi Crime News: दिल्ली में चलती गाड़ी में महिला के साथ मॉलेस्टेशन का केस सामने आया है. महिला का आरोप है कि उसके परिचित ने मोमोज खिलाने के बहाने कार में बिठाया और फिर चलती गाड़ी में उसके साथ उत्पीड़न किया.

दिल्ली में एक 24 साल की महिला ने अपने जानने वाले एक व्यक्ति पर चलती कार में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है. शिकायत के मुताबिक महिला आरोपी को पहले से जानती थी. आरोप है कि युवक उसे मोमोज खिलाने के बहाने बाहर ले गया. लेकिन कुछ देर में ही उसने CNG भरवाने के लिए गाड़ी रोकने की बात कही. इसके बाद उसने गाड़ी को एक सुनसान रास्ते की ओर मोड़ दिया. महिला का आरोप आरोपी युवक ने उससे अश्लील बातें कहीं. साथ ही उसने यौन संबंध बनाने की भी मांग की. उसने महिला को गलत तरीके से छुआ और उसे कार से बाहर नहीं निकलने दिया.
पूरी घटना मोबाइल पर रिकॉर्डमहिला ने बताया कि उत्पीड़न की इस घटना को महिला ने अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड भी किया है. महिला की शिकायत के मुताबिक आरोपी का नाम विकास कुमार है और वो पेशे से कैब ड्राइवर है. महिला की शिकायत के आधार पर ईस्ट दिल्ली के मंडावली थाने में FIR दर्ज कर ली गई है. महिला ने जो वीडियो बनाया है, उसे देख कर एक बार फिर से देश की राजधानी मेें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. वीडियो में महिला उसे जाने देने की गुहार लगा रही है. वीडियो में दिख रहा है कि विकास लगातार अश्लील और आपत्तिजनक बातें कर रहा है.
महिला ने कहा- कार से कूद जाऊंगीइस पूरे वाकये के दौरान महिला इतना परेशान हो गई एक जगह उसने कार से कूदने तक की बात कर दी. लेकिन विकास ने गाड़ी लॉक कर उसे निकलने नहीं दिया. वीडियो में महिला कहती है,
अगर तुमने मुझे छुआ भी, तो मैं किसी गाड़ी के सामने कूदकर अपनी जान दे दूंगी. मैं तुम्हें अपना शरीर छूने नहीं दूंगी.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि आरोपी ने कथित तौर पर महिला को मानसिक रूप से परेशान किया. उसका यौन उत्पीड़न किया और फिर उसे घर वापस छोड़ दिया. महिला ने घर आकर अपने परिवार को इस बारे में बताया. बाद में उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस को घटना का वीडियो सबूत भी सौंपा.
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युवक के खिलाफ केस दर्जशिकायत मिलने के बाद, पुलिस ने 17 जून को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत FIR दर्ज कर ली. आरोपी पर BNS की धारा 74 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला करना या बल का प्रयोग करना); धारा 75(2) (यौन उत्पीड़न, यौन संबंध की मांग करना या अश्लील सामग्री दिखाना); धारा 127(2) (गलत तरीके से बंधक बनाना) और धारा 351(2) व 351(3) (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है.
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