The Lallantop
Advertisement
  • Home
  • India
  • child killed in Celebratory Gunfire at Noida Wedding

बारात में जश्न के नाम पर फायरिंग की, फ्लैट से देख रहे बच्चे के सिर में लगी गोली, मौत हो गई

घटना सेक्टर 49 के अगाहपुर गांव में हुई. रविवार, 17 फरवरी की शाम करीब 8:30 के करीब यहां से एक बारात गुजरी. 40 साल के विकास भी अपने फ्लैट से बारात देखने के लिए बालकनी में आए. उनका दो साल का बेटा भी बारात देखने बाहर आया.

Advertisement
pic
18 फ़रवरी 2025 (पब्लिश्ड: 12:13 AM IST)
Celebratory Gunfire
फायरिंग में बच्चे की मौत. (तस्वीर : इंडिया टुडे)
Quick AI Highlights
Click here to view more

नोएडा में एक शादी के दौरान हुई अंधाधुंध फायरिंग से दो साल के बच्चे की मौत हो गई. बच्चा अपने पिता के साथ बालकनी से बारात को जाते देख रहा था. इसी दौरान बारात में शामिल एक शख्स ने हवा में गोली चला दी जो सीधे बच्चे को जा लगी. उसे गंभीर हालात में हॉस्पिटल ले जाया गया. लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी. पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को आरोपी बनाया है.

इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक, घटना सेक्टर 49 के अगाहपुर गांव में हुई. रविवार, 17 फरवरी की शाम करीब 8:30 के करीब यहां से एक बारात गुजरी. 40 साल के विकास भी अपने फ्लैट से बारात देखने के लिए बालकनी में आए. उनका दो साल का बेटा भी बारात देखने बाहर आया. विकास का फ्लैट चौथी मंजिल पर था. तभी बारात में शामिल एक शख्स ने फायरिंग कर दी. इसके बाद विकास ने देखा कि उनका बच्चा अचानक गिर पड़ा.

बाद में विकास ने बताया,

“हम कुछ देर तक बारात को देख रहे थे, तभी अचानक मुझे अहसास हुआ कि मेरे बेटे के सिर में गोली लगी है… उसका चेहरा खून से लथपथ था.”

विकास ने तुरंत अपने बेटे को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन महज 30 मिनट के भीतर उसने दम तोड़ दिया. घटना की जानकारी मिलते ही DCP समेत कई पुलिस अधिकारी पहुंचे.

इसे भी पढ़ें - 'महाकुंभ बना मृत्यु कुंभ', ममता बनर्जी के बयान पर BJP बोली- ‘दूसरे धर्म पर बोल के दिखाओ’

नोएडा के DCP राम बदन सिंह ने बताया, “हमने FIR दर्ज कर ली है. हैप्पी और दिपांशू को आरोपी बनाया गया है. प्रारंभिक जांच में पता चला है बारात, गुरुग्राम के बलवीर सिंह के घर से निकली थी. जिसमें हैप्पी नाम के शख्स के पास बंदूक थी. हमने दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें बनाई हैं.” 

दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (BNS) की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) और धारा 30 के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. मामले की जांच जारी है. 

वीडियो: किसी हादसे का बाद Railway कैसे तय करती है Accidents का मुआवजा?

Advertisement

Advertisement

()