छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला: विवाहेतर संबंध में रहने वाली पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा
Chhattisgarh High Court News: हाई कोर्ट ने पति की रिवीजन पिटीशन को स्वीकार कर लिया. फ़ैमली कोर्ट के मेंटेनेंस आदेश को खारिज कर दिया. वहीं, मेंटेनेंस राशि बढ़ाने की मांग करने वाली महिला की याचिका खारिज कर दी गई.
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