'पत्नी की सहमति के बिना अप्राकृतिक यौन संबंध अपराध नहीं...'' हाईकोर्ट ने ये फैसला क्यों सुनाया?
Chhattisgarh High Court: कोर्ट ने कहा है कि अगर पत्नी की उम्र 15 साल से कम नहीं है, तो पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ किये गये किसी भी संभोग या सेक्शुअल एक्ट को रेप नहीं कहा जा सकता. क्योंकि अप्राकृतिक कृत्य (Unnatural Act) के लिए पत्नी की सहमति ना होना, महत्व नहीं रखता.
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इससे पहले, जगदलपुर के एडिशनल सेशल जज ने व्यक्ति को दोषी ठहराया था. (प्रतीकात्मक तस्वीर - इंडिया टुडे)
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वीडियो: Supreme Court ने क्यों कहा रेप की शिकायत करने वाली महिला की हिस्ट्री चेक करो?

