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मदरसे में 13 साल के छात्र का यौन शोषण, 40 वीडियो भी बनाए, सीनियर छात्र अरेस्ट

Bareilly Madarsa News: आरोपी के पास मौजूद मोबाइल फ़ोन को अनलॉक किया गया. जिससे उसी मदरसे में पढ़ने वाले एक नाबालिग लड़के से जुड़े 40 से ज़्यादा अश्लील वीडियो सामने आए.

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Bareilly Madrassa News
युवक पर अपने जूनियर का क़रीब दो साल तक यौन शोषण करने का आरोप है. (प्रतीकात्मक फ़ोटो- PTI)
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हरीश
25 जून 2025 (Updated: 25 जून 2025, 03:54 PM IST) कॉमेंट्स
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उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले में एक मदरसे के छात्र को इस आरोप में गिरफ़्तार किया गया है कि उसने अपने जूनियर का क़रीब दो साल तक यौन शोषण किया. उस पर मदरसे के 13 साल के नाबालिग छात्र का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है. पुलिस ने बताया कि 20 साल के आरोपी छात्र ने अश्लील वीडियो बनाए. वहीं, जूनियर को इस बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी.

बरेली की एडिशनल SP अंशिका वर्मा ने बताया कि आरोपी को गिरफ़्तार कर लिया गया है. उन्होंने कहा कि आरोपी के पास मौजूद मोबाइल फ़ोन को अनलॉक किया गया. जिससे उसी मदरसे में पढ़ने वाले एक नाबालिग लड़के से जुड़े 40 से ज़्यादा अश्लील वीडियो सामने आए.

बाद में लड़के के पिता ने शिकायत दर्ज कराई. जिसके आधार पर आरोपी के खिलाफ BNS की अलग-अलग धाराओं, पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई. BNS की ये धाराएं हैं- 140 (4) (नुकसान पहुंचाने, गुलाम बनाने या यौन शोषण करने के इरादे से किडनैपिंग) और 351 (3) (आपराधिक धमकी).

आरोपी छात्र बरेली का रहने वाला है. ASP अंशिका वर्मा ने आगे बताया,

हम जांच कर रहे हैं कि क्या उसने मदरसे के अन्य बच्चों को भी निशाना बनाया था.

ये भी पढ़ें- बेल पर छूटे मदरसा शिक्षक ने नाबालिग का यौन शोषण किया

टाइम्स ऑफ़ इंडिया की ख़बर के मुताबिक़, फरीदपुर थाने की पुलिस ने आरोपी के ख़िलाफ़ एक और मामला दर्ज किया है. दूसरा मामला, इंस्टाग्राम पर बनाई गई आईडी 'हैदरी दल 25' से जुड़ा है. आरोप है कि वो चरमपंथी विचार को बढ़ावा देने के लिए ये ग्रुप चलाता था. ये ग्रुप एक विशेष समुदाय की महिलाओं को टारगेट करता था. ग्रुप में साम्प्रदायिक नफरत भड़काने के लिए भड़काऊ कॉन्टेंट पोस्ट किया जाता था.

इस मामले में BNS की धारा 299 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का जानबूझकर इरादा) और 353 (2) (ग्रुप के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.

ASP अंशिका वर्मा के मुताबिक़, मामला तब सामने आया, जब उसी मदरसे के एक 17 साल के छात्र ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. शुरुआती जांच के मुताबिक़, आरोपी ने धोखे से उस छात्र के फ़ोन का इस्तेमाल किया. फिर इस फ़ोन से ही नफरत फैलाने के लिए एक ग्रुप बनाया.

वीडियो: दी लल्लनटॉप शो: CJI चंद्रचूड़ यूपी मदरसा एक्ट 2004 पर क्या बोले?

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